सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Sirmour News ›   court news 3

Sirmour News: ज़मीन अधिग्रहण मामले में वारिस को मिलेगी 7.49 करोड़ से अधिक की रुकी हुई मुआवजा राशि

Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 31 May 2026 11:58 PM IST
विज्ञापन
court news 3
विज्ञापन
अदालत-3

- नाम के भ्रम को कोर्ट ने किया दूर
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। सिरमौर जिले के नाहन स्थित अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत ने भूमि अधिग्रहण से जुड़े एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाते हुए पीड़ित पक्ष को बड़ी राहत दी है। बहादुर सिंह और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार मामले में अदालत के पीठासीन अधिकारी गौरव महाजन ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उसके हिस्से की करोड़ों रुपये की रुकी हुई मुआवजा राशि तुरंत जारी करने के आदेश दिए हैं।
यह पूरा मामला साल 2021 की एक भूमि अधिग्रहण संदर्भ याचिका से जुड़ा हुआ है, जिस पर अदालत ने 29 नवंबर 2024 को अपना अंतिम फैसला सुनाया था। इस फैसले के बाद सरकार और संबंधित विभागों की ओर से मुआवजे की भारी-भरकम राशि अदालत में जमा करवा दी गई थी। इस मामले में मुख्य पेंच याचिकाकर्ता के नाम को लेकर फंसा हुआ था, जिसके कारण इतनी बड़ी रकम का भुगतान रुका हुआ था। अदालत के रिकॉर्ड और नाज़िर की रिपोर्ट के अनुसार, कुल 7,49,80,248 रुपये की राशि कोर्ट में बिना भुगतान के जमा पड़ी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

मुख्य आवेदक बहादुर सिंह ने एडवोकेट के माध्यम से अदालत में अर्जी दाखिल कर गुहार लगाई थी कि वह इस समय पैसों की सख्त जरूरत में हैं। पहचान संबंधी भ्रम को दूर करने के लिए बहादुर सिंह ने अदालत के समक्ष अपना विशेष बयान दर्ज करवाया। उन्होंने पुख्ता सबूतों के तौर पर अपना आधार कार्ड, वंशावली और विरासत हस्तांतरण से जुड़े इंतकाल के दस्तावेज़ पेश किए। इन दस्तावेज़ों से यह साफ साबित हुआ कि उन्होंने यह अधिग्रहित ज़मीन अपनी माता की तरफ से विरासत में हासिल की थी।
विज्ञापन
Trending Videos

ऐसे में न्याय और इंसानियत के हित को सर्वोपरि रखते हुए अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने इस अर्जी को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट निर्देश दिया है कि कानूनी तौर पर उचित पहचान और सत्यापन (वेरिफिकेशन) की प्रक्रिया पूरी करने के बाद, बहादुर सिंह के हिस्से की पूरी मुआवजा राशि को अब तक के कुल अर्जित ब्याज के साथ नियमों के अनुसार सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed