सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Sirmour News ›   court news 3

Sirmour News: अदालत 3

Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 06 Apr 2026 11:58 PM IST
विज्ञापन
court news 3
विज्ञापन
828 ग्राम चरस मामले के दोषी को 4 साल कैद
Trending Videos


- साल 2020 में संगड़ाह थाना का मामला, पुलिस ने आरोपी से बरामद की थी 828 ग्राम चरस
संवाद न्यूज एजेंसी

नाहन (सिरमौर)। एनडीपीएस अधिनियम के तहत चरस मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 4 साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दो महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विशेष न्यायाधीश योगेश जसवाल ने तहसील संगड़ाह निवासी इंद्र स्वरूप को यह सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक 25 फरवरी 2020 को पुलिस टीम हरिपुरधार क्षेत्र में गश्त पर थी। इसी दौरान सैंजघाट-संगड़ाह सड़क पर पैदल आ रहे एक व्यक्ति की तलाशी के दौरान 828 ग्राम चरस बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

अदालत में चालान पेश करने के बाद अभियोजन पक्ष ने मामला साबित करने के लिए 21 गवाहों के बयान दर्ज किए। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि चरस रखने का आरोप साक्ष्यों के आधार पर सिद्ध होता है। अदालत ने आरोपी को दंडनीय अपराध के तहत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed