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Sirmour News: अदालत
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चेक बाउंस मामले में सजा पर रोक
नाहन। चेक बाउंस के एक मामले में दोषी ठहराए गए आरोपी को अदालत से राहत मिली है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने ट्रायल कोर्ट को ओर से आरोपी को दी गई सजा पर रोक लगा दी गई है।
यह मामला बाबू राम बनाम राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है। मार्च 2026 को न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिलाई की अदालत ने आरोपी को एनआई एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए तीन माह के कारावास और 63 हजार रुपये मुआवजा अदा करने की सजा सुनाई थी। अब अपीलीय अदालत ने सजा पर रोक लगाते हुए आरोपी को दो माह के भीतर न्यायालय की संतुष्टि के लिए 20 हजार रुपये की व्यक्तिगत जमानत एक सह-जमानतदार के साथ जमा करने के निर्देश दिए हैं।
संवाद
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नाहन। चेक बाउंस के एक मामले में दोषी ठहराए गए आरोपी को अदालत से राहत मिली है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने ट्रायल कोर्ट को ओर से आरोपी को दी गई सजा पर रोक लगा दी गई है।
यह मामला बाबू राम बनाम राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है। मार्च 2026 को न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिलाई की अदालत ने आरोपी को एनआई एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए तीन माह के कारावास और 63 हजार रुपये मुआवजा अदा करने की सजा सुनाई थी। अब अपीलीय अदालत ने सजा पर रोक लगाते हुए आरोपी को दो माह के भीतर न्यायालय की संतुष्टि के लिए 20 हजार रुपये की व्यक्तिगत जमानत एक सह-जमानतदार के साथ जमा करने के निर्देश दिए हैं।
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