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Sirmour News: अदालत 5,
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नशीली दवाओं के मामले में आरोपी की जमानत खारिज
नाहन। नशीली दवाओं की तस्करी से जुड़े मामले में अदालत ने उत्तरप्रदेश के तहसील बेहट निवासी सुहेल खान की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
18 अप्रैल 2026 को माजरा थाना में दर्ज मामले में पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। दरअसल, कोलर में एक किराने की दुकान की तलाशी के दौरान आरोपी तपेंद्र सिंह के कब्जे से प्रतिबंधित दवा के 669 कैप्सूल सहित 40,000 की नकदी बरामद की गई। आरोपी कोई लाइसेंस और परमिट पेश नहीं कर सके। इसके बाद एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया।
बाद में पुलिस जांच के दौरान सुहेल खान को गिरफ्तार किया। आरोपी 14 मई 2026 से न्यायिक हिरासत पर केंद्रीय कारागार नाहन जेल में बंद है। उधर, जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपी को निर्दोष बताते हुए रिहाई की मांग की। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि नशे के बढ़ते मामलों को देखते हुए ऐसे आरोपी को जमानत देना समाज के हित में नहीं होगा। इसी आधार पर विशेष न्यायाधीश ने याचिका खारिज कर दी।
संवाद
नाहन। नशीली दवाओं की तस्करी से जुड़े मामले में अदालत ने उत्तरप्रदेश के तहसील बेहट निवासी सुहेल खान की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
18 अप्रैल 2026 को माजरा थाना में दर्ज मामले में पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। दरअसल, कोलर में एक किराने की दुकान की तलाशी के दौरान आरोपी तपेंद्र सिंह के कब्जे से प्रतिबंधित दवा के 669 कैप्सूल सहित 40,000 की नकदी बरामद की गई। आरोपी कोई लाइसेंस और परमिट पेश नहीं कर सके। इसके बाद एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया।
बाद में पुलिस जांच के दौरान सुहेल खान को गिरफ्तार किया। आरोपी 14 मई 2026 से न्यायिक हिरासत पर केंद्रीय कारागार नाहन जेल में बंद है। उधर, जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपी को निर्दोष बताते हुए रिहाई की मांग की। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि नशे के बढ़ते मामलों को देखते हुए ऐसे आरोपी को जमानत देना समाज के हित में नहीं होगा। इसी आधार पर विशेष न्यायाधीश ने याचिका खारिज कर दी।
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