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Sirmour News: अदालत 3,

Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 31 Mar 2026 11:58 PM IST
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चरस मामले में महिला आरोपी को मिली जमानत
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नाहन। एनडीपीएस अधिनियम के तहत चरस के एक मामले में विशेष अदालत ने उत्तराखंड की महिला को सशर्त जमानत दे दी है। अदालत ने जिला देहरादून निवासी आरोपी शानू राय को एसीजेएम/जेएमएफसी की संतुष्टि के लिए 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और दो जमानतदार पर रिहा करने का आदेश दिया। यह मामला 15 फरवरी 2026 को पुलिस थाना पुरुवाला में दर्ज है। पुलिस की टीम ने बोबरी चौक पर शानू राय, बबीता और आशिया परवीन के कब्जे से 835 ग्राम चरस बरामद की थी। अदालत ने स्पष्ट किया है कि शर्तों के उल्लंघन पर जमानत रद्द की जा सकती है। आरोपी वर्तमान में न्यायिक हिरासत पर जेल में है। उधर, मामले में संलिप्त दो आरोपी महिलाएं भी जमानत पर रिहा को चुकी हैं। संवाद
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