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Sirmour News: अदालत 4
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दुर्घटना के पीड़ित लैब टेक्नीशियन
को मिलेगा 3 लाख रुपये मुआवजा
- 4 मार्च 2023 को नाहन क्षेत्र का मामला, एमएसीटी गौरव महाजन ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। टैंपू चालक की लापरवाही से हुए सड़क हादसे में पीड़ित सतपाल सिंह को मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 3 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह फैसला एमएसीटी के पीठासीन अधिकारी गौरव महाजन ने सुनाया। आदेश दिया है कि 30 दिनों के भीतर यह मुआवजा राशि वाहन टैंपू चालक गुरप्रीत सिंह तहसील होशियारपुर, पंजाब और मालिक मंजीत सिंह तहसील बद्दी, जिला सोलन निवासी को संयुक्त रूप से भुगतान अदा करनी होगी। साथ ही, याचिका दायर करने की तिथि से भुगतान तक 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने के भी निर्देश दिए गए हैं।
मामला 4 मार्च 2023 का है। तहसील नाहन निवासी सतपाल सिंह शिक्षा विभाग में लैब टेक्नीशियन के रूप में कार्यरत है। हादसे के दिन मोटरसाइकिल से स्कूल जा रहे थे। सुकेती के पास एक वाहन (टैंपू) ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में जांघ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गई। हादसे के बाद घायल का अस्पताल में उपचार चला। पुलिस थाना नाहन में भी वाहन चालक के खिलाफ आईपीसी की धारा 279, 337, 338 और एमवी एक्ट की धारा 187, 181 और 196 के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
न्यायालय में पेश साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायाधिकरण ने पाया कि हादसे के समय चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। इससे बीमा कंपनी की जिम्मेदारी नहीं बनती।
संवाद
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को मिलेगा 3 लाख रुपये मुआवजा
- 4 मार्च 2023 को नाहन क्षेत्र का मामला, एमएसीटी गौरव महाजन ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। टैंपू चालक की लापरवाही से हुए सड़क हादसे में पीड़ित सतपाल सिंह को मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 3 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह फैसला एमएसीटी के पीठासीन अधिकारी गौरव महाजन ने सुनाया। आदेश दिया है कि 30 दिनों के भीतर यह मुआवजा राशि वाहन टैंपू चालक गुरप्रीत सिंह तहसील होशियारपुर, पंजाब और मालिक मंजीत सिंह तहसील बद्दी, जिला सोलन निवासी को संयुक्त रूप से भुगतान अदा करनी होगी। साथ ही, याचिका दायर करने की तिथि से भुगतान तक 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने के भी निर्देश दिए गए हैं।
मामला 4 मार्च 2023 का है। तहसील नाहन निवासी सतपाल सिंह शिक्षा विभाग में लैब टेक्नीशियन के रूप में कार्यरत है। हादसे के दिन मोटरसाइकिल से स्कूल जा रहे थे। सुकेती के पास एक वाहन (टैंपू) ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में जांघ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गई। हादसे के बाद घायल का अस्पताल में उपचार चला। पुलिस थाना नाहन में भी वाहन चालक के खिलाफ आईपीसी की धारा 279, 337, 338 और एमवी एक्ट की धारा 187, 181 और 196 के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
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न्यायालय में पेश साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायाधिकरण ने पाया कि हादसे के समय चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। इससे बीमा कंपनी की जिम्मेदारी नहीं बनती।
संवाद