सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Sirmour News ›   Scooty driver acquitted in hit-and-run case

Sirmour News: टक्कर मारने के मामले में स्कूटी चालक दोषमुक्त

Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 08 Jan 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
Scooty driver acquitted in hit-and-run case
विज्ञापन
शंभूवाला क्षेत्र में पैदल चल रहे बुजुर्ग टक्कर में हुए थे घायल
Trending Videos

संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। तेज रफ्तार और लापरवाही से स्कूटी चलाकर बुजुर्ग को टक्कर मारने के मामले में अदालत ने पांवटा साहिब निवासी मोहित कुमार को सभी आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से आरोप साबित न कर पाने पर आरोपी को दोषमुक्त करार दिया है।
मामला 5 नवंबर 2020 का है। शंभूवाला क्षेत्र में पैदल चल रहे बुजुर्ग हुसैन सिंह को स्कूटी से टक्कर लगने का आरोप था। इस संबंध में नाहन थाना में एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 279, 337 और 338 के तहत चालान पेश किया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी उपासना शर्मा ने फैसले में कहा कि अभियोजन यह साबित करने में असफल रहा कि दुर्घटना आरोपी की लापरवाही और तेज रफ्तार ड्राइविंग के कारण ही हुई।
विज्ञापन
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष ने 13 गवाह पेश किए। अदालत ने पाया कि कथित प्रत्यक्षदर्शी की मौके पर मौजूदगी संदेह के घेरे में रही। गवाहियों में विरोधाभास और ठोस सबूतों की कमी के चलते अदालत ने आरोपों को सिद्ध नहीं माना।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed