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Sirmour News: कोर्ट ने बाइक को मालिक को सौंपने के दिए आदेश
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नाहन। विशेष न्यायालय ने जब्त मोटरसाइकिल को उसके मालिक के सुपुर्द करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि सुनवाई के दौरान वाहन को पुलिस हिरासत में रखना उचित नहीं है।
पांवटा साहिब निवासी सोहेल खान ने पुलिस की ओर से जब्त मोटरसाइकिल को रिलीज करने के लिए अदालत में आवेदन किया था। पुलिस ने वाहन एक जुलाई 2025 को हत्या के प्रयास समेत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की अन्य धाराओं के तहत दर्ज मामले में जब्त किया था। पुलिस ने भी वाहन को आवेदक के पक्ष में रिलीज करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई।
अदालत ने मोटरसाइकिल को दस्तावेजों और चाबी समेत आवेदक को सौंपने का आदेश दिया। इसके लिए आवेदक को एक लाख रुपये का सुपुर्दगी बांड और इतनी ही राशि का एक जमानती प्रस्तुत करना होगा। संवाद
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पांवटा साहिब निवासी सोहेल खान ने पुलिस की ओर से जब्त मोटरसाइकिल को रिलीज करने के लिए अदालत में आवेदन किया था। पुलिस ने वाहन एक जुलाई 2025 को हत्या के प्रयास समेत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की अन्य धाराओं के तहत दर्ज मामले में जब्त किया था। पुलिस ने भी वाहन को आवेदक के पक्ष में रिलीज करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई।
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अदालत ने मोटरसाइकिल को दस्तावेजों और चाबी समेत आवेदक को सौंपने का आदेश दिया। इसके लिए आवेदक को एक लाख रुपये का सुपुर्दगी बांड और इतनी ही राशि का एक जमानती प्रस्तुत करना होगा। संवाद
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