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Solan News: बघाट बैंक के लोन डिफॉल्टर को चेक बाउंस मामले में एक साल की कैद
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संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। द बघाट बैंक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के एक लोन डिफॉल्टर को सोलन की सीजेएम कोर्ट ने 1.40 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में एक साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ कोर्ट ने 9 लाख का जुर्माना भी लगाया है।
जानकरी के अनुसार वीरवार को सोलन सीजेएम कोर्ट ने बघाट बैंक के एक लोन डिफॉल्टर नरेश कुमार के चेक बाउंस मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए एक साल कैद की सजा सुनाई।
बघाट बैंक के प्रबंध निदेशक राज कुमार कश्यप ने कहा कि सोलन जिला के चंडी क्षेत्र के रहने वाले शराब कारोबारी नरेश कुमार ने 2018 में बघाट बैंक से 1.35 करोड़ रुपये का लोन और एक करोड़ की सीसी लिमिट ली। यानी कुल 2.35 करोड रुपये उसे बघाट बैंक को देने थे। इस पर उसने 3 दिसंबर, 2019 को 1.40 करोड़ रुपये के चैक बैंक को दिया, लेकिन यह चेक बैंक में बाउंस हो गया, क्योंकि खाते में इतनी राशि नहीं थी। बैंक की ओर से मामला कोर्ट में ले जाया गया जहां पर वीरवार को इस पर फैसला सुनाया गया।
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सोलन। द बघाट बैंक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के एक लोन डिफॉल्टर को सोलन की सीजेएम कोर्ट ने 1.40 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में एक साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ कोर्ट ने 9 लाख का जुर्माना भी लगाया है।
जानकरी के अनुसार वीरवार को सोलन सीजेएम कोर्ट ने बघाट बैंक के एक लोन डिफॉल्टर नरेश कुमार के चेक बाउंस मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए एक साल कैद की सजा सुनाई।
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बघाट बैंक के प्रबंध निदेशक राज कुमार कश्यप ने कहा कि सोलन जिला के चंडी क्षेत्र के रहने वाले शराब कारोबारी नरेश कुमार ने 2018 में बघाट बैंक से 1.35 करोड़ रुपये का लोन और एक करोड़ की सीसी लिमिट ली। यानी कुल 2.35 करोड रुपये उसे बघाट बैंक को देने थे। इस पर उसने 3 दिसंबर, 2019 को 1.40 करोड़ रुपये के चैक बैंक को दिया, लेकिन यह चेक बैंक में बाउंस हो गया, क्योंकि खाते में इतनी राशि नहीं थी। बैंक की ओर से मामला कोर्ट में ले जाया गया जहां पर वीरवार को इस पर फैसला सुनाया गया।