{"_id":"6a6b43acd603036c4f037be9","slug":"court-decession-solan-solan-news-c-176-1-ssml1041-175298-2026-07-30","type":"story","status":"publish","title_hn":"Solan News: नाबालिग से छेड़छाड़ और अपहरण के प्रयास में दोषी को तीन साल की कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Solan News: नाबालिग से छेड़छाड़ और अपहरण के प्रयास में दोषी को तीन साल की कैद
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
दोषी को 16 हजार रुपये का जुर्माना भी करना होगा अदा
एडीएसजे कनिका चावला की अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पोक्सो फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय सोलन कनिका चावला की अदालत ने एक नाबालिग का रास्ता रोककर छेड़छाड़ करने और उसे जबरन उठाकर ले जाने के प्रयास के मामले में दोषी को तीन साल के कारावास सजा सुनाई है। अलग-अलग धाराओं में कुल 16 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने दोषी देवी राम निवासी गांव नंगल उपरला, नालागढ़ को विभिन्न धाराओं के तहत कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी लोक अभियोजक पृथ्वी सिंह नेगी ने की।
उन्होंने बताया कि 15 दिसंबर 2022 को जब पीड़िता स्कूल से अपने घर लौट रही थी, तब देवी राम ने अपनी मोटरसाइकिल से उसका रास्ता रोक लिया। इसके बाद आरोपी ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ की और उसे उठाकर जबरन जंगल की ओर ले जाने की कोशिश की। हालांकि, पीड़िता किसी तरह आरोपी के चंगुल से छूटकर भागने में सफल रही और घर पहुंचकर परिजनों को आपबीती बताई। इसके बाद थाना नालागढ़ में मामला दर्ज करवाया गया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में कुल 14 गवाह पेश किए, जिनके बयानों और सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया।
अदालत ने दोषी को पोक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत तीन वर्ष का साधारण कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना, भारतीय न्याय संहिता (पूर्व आईपीसी) की धारा 341 के तहत 3,000 रुपये जुर्माना, धारा 354-बी के तहत तीन वर्ष का साधारण कारावास व 5,000 रुपये जुर्माना और धारा 354-डी के तहत एक वर्ष का साधारण कारावास और 3,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
एडीएसजे कनिका चावला की अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पोक्सो फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय सोलन कनिका चावला की अदालत ने एक नाबालिग का रास्ता रोककर छेड़छाड़ करने और उसे जबरन उठाकर ले जाने के प्रयास के मामले में दोषी को तीन साल के कारावास सजा सुनाई है। अलग-अलग धाराओं में कुल 16 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने दोषी देवी राम निवासी गांव नंगल उपरला, नालागढ़ को विभिन्न धाराओं के तहत कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी लोक अभियोजक पृथ्वी सिंह नेगी ने की।
उन्होंने बताया कि 15 दिसंबर 2022 को जब पीड़िता स्कूल से अपने घर लौट रही थी, तब देवी राम ने अपनी मोटरसाइकिल से उसका रास्ता रोक लिया। इसके बाद आरोपी ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ की और उसे उठाकर जबरन जंगल की ओर ले जाने की कोशिश की। हालांकि, पीड़िता किसी तरह आरोपी के चंगुल से छूटकर भागने में सफल रही और घर पहुंचकर परिजनों को आपबीती बताई। इसके बाद थाना नालागढ़ में मामला दर्ज करवाया गया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में कुल 14 गवाह पेश किए, जिनके बयानों और सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया।
विज्ञापन
अदालत ने दोषी को पोक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत तीन वर्ष का साधारण कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना, भारतीय न्याय संहिता (पूर्व आईपीसी) की धारा 341 के तहत 3,000 रुपये जुर्माना, धारा 354-बी के तहत तीन वर्ष का साधारण कारावास व 5,000 रुपये जुर्माना और धारा 354-डी के तहत एक वर्ष का साधारण कारावास और 3,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन