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Solan News: निजी स्कूलों को 25 तक मान्यता रिन्यू कराने के निर्देश
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नियमों की अनदेखी पर शिक्षा विभाग की ओर से होगी कार्रवाई
प्रबंधकों को प्ले-वे स्कूलों के लिए अलग से कराना होगा पंजीकरण
बच्चों की संख्या के हिसाब से अध्यापकों को भी करना होगा तैनात
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। शिक्षा उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा सोलन ने जिले के सभी निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए मान्यता और उसके नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया गया है और सभी स्कूलों को 25 अप्रैल तक अपने आवेदन जमा कराने होंगे।
विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार आवेदन करते समय तय मानकों का कड़ाई से पालन करना होगा। इसमें स्कूलों में नियमों के अनुसार शिक्षकों की संख्या होनी चाहिए, बिल्डिंग सेफ्टी और फायर सेफ्टी के वैध सर्टिफिकेट अनिवार्य हैं। बच्चों को लाने-ले जाने के लिए सड़क सुरक्षा मानदंडों का पालन करना होगा। पिछले वर्षों के अनुभवों का हवाला देते हुए विभाग ने कहा कि कई स्कूल सुरक्षा नियमों की अनदेखी कर रहे थे। विशेष रूप से बच्चों को लाने-ले जाने के लिए निजी टैक्सियों का उपयोग किया जा रहा था, जो कि नियमों का उल्लंघन है। विभाग ने चेतावनी दी है कि गलत या भ्रामक जानकारी देने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उप जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक राजकुमार पराशर ने बताया कि शिक्षा विभाग के ध्यान में आया है कि कुछ स्कूल बिना अनुमति के नियमित कक्षाओं के साथ-साथ प्ले-वे क्लास भी चला रहे हैं। अब ऐसे स्कूलों को ब्लॉक कार्यालय में प्ले-वे स्कूलों के लिए अलग से पंजीकरण कराना होगा। सभी खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले निजी स्कूलों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।
उधर, शिक्षा उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा कुमारी रीता गुप्ता ने कहा कि यदि कोई भी स्कूल निर्धारित समय सीमा के भीतर और तय मानकों के अनुसार आवेदन नहीं करता है, तो मान्यता के नवीनीकरण में होने वाली देरी के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। विभाग कार्रवाई भी करेगा।
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प्रबंधकों को प्ले-वे स्कूलों के लिए अलग से कराना होगा पंजीकरण
बच्चों की संख्या के हिसाब से अध्यापकों को भी करना होगा तैनात
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। शिक्षा उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा सोलन ने जिले के सभी निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए मान्यता और उसके नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया गया है और सभी स्कूलों को 25 अप्रैल तक अपने आवेदन जमा कराने होंगे।
विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार आवेदन करते समय तय मानकों का कड़ाई से पालन करना होगा। इसमें स्कूलों में नियमों के अनुसार शिक्षकों की संख्या होनी चाहिए, बिल्डिंग सेफ्टी और फायर सेफ्टी के वैध सर्टिफिकेट अनिवार्य हैं। बच्चों को लाने-ले जाने के लिए सड़क सुरक्षा मानदंडों का पालन करना होगा। पिछले वर्षों के अनुभवों का हवाला देते हुए विभाग ने कहा कि कई स्कूल सुरक्षा नियमों की अनदेखी कर रहे थे। विशेष रूप से बच्चों को लाने-ले जाने के लिए निजी टैक्सियों का उपयोग किया जा रहा था, जो कि नियमों का उल्लंघन है। विभाग ने चेतावनी दी है कि गलत या भ्रामक जानकारी देने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उप जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक राजकुमार पराशर ने बताया कि शिक्षा विभाग के ध्यान में आया है कि कुछ स्कूल बिना अनुमति के नियमित कक्षाओं के साथ-साथ प्ले-वे क्लास भी चला रहे हैं। अब ऐसे स्कूलों को ब्लॉक कार्यालय में प्ले-वे स्कूलों के लिए अलग से पंजीकरण कराना होगा। सभी खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले निजी स्कूलों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।
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उधर, शिक्षा उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा कुमारी रीता गुप्ता ने कहा कि यदि कोई भी स्कूल निर्धारित समय सीमा के भीतर और तय मानकों के अनुसार आवेदन नहीं करता है, तो मान्यता के नवीनीकरण में होने वाली देरी के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। विभाग कार्रवाई भी करेगा।