{"_id":"6952c92feaf2cd467c0e23b0","slug":"clubs-pubs-and-restaurants-can-remain-open-till-late-on-december-31-una-news-c-93-1-ssml1048-176575-2025-12-30","type":"story","status":"publish","title_hn":"Una News: 31 दिसंबर को देर रात तक खुले रह सकेंगे क्लब, पब व रेस्टोरेंट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Una News: 31 दिसंबर को देर रात तक खुले रह सकेंगे क्लब, पब व रेस्टोरेंट
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
Updated Tue, 30 Dec 2025 06:58 AM IST
विज्ञापन
विज्ञापन
ऊना। पाबंदियों के बीच नववर्ष 2026 के मद्देनजर ऊना जिले के स्थानीय बाजारों में सेल लगाने की सशर्त अनुमति प्रदान की गई है। इसके अलावा 31 दिसंबर को शराब परोसने वाले लाइसेंसी क्लब, पब व रेस्टोरेंट को भी देर रात तक संचालन की एक दिवसीय विशेष छूट दी गई है।
जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त ऊना जतिन लाल द्वारा जारी आदेशों के अनुसार स्थानीय बाजार क्षेत्रों में सेल लगाने की अनुमति 29 दिसंबर 2025 से 1 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह अनुमति केवल स्थानीय दुकानदारों के लिए है तथा किसी भी बाहरी व्यक्ति को सेल लगाने की अनुमति नहीं होगी।
जिला दंडाधिकारी ने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी आदेशों में कहा है कि सेल के दौरान दुकानदार अपनी सामग्री इस प्रकार प्रदर्शित करें जिससे पैदल चलने वालों को किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा बाजार क्षेत्रों में यातायात की सामान्य आवाजाही बाधित न हो। किसी भी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में अनुमति तत्काल प्रभाव से रद्द किए जाने के साथ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
इसके अलावा जिला दंडाधिकारी ने जिले के अंतर्गत स्थित शराब लाइसेंसी प्रतिष्ठानों जिनमें बार, क्लब, पब एवं रेस्टोरेंट शामिल हैं, को 31 दिसंबर को देर रात एक बजे तक संचालन की एक दिवसीय विशेष छूट प्रदान की गई है। यह छूट केवल 31 दिसंबर, 2025 की रात्रि के लिए ही मान्य होगी। आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि एक जनवरी 2026 से पूर्ववत व्यवस्था पुनः लागू होगी, जिसके तहत शराब परोसने वाले सभी लाइसेंसी प्रतिष्ठानों को रात्रि 10 बजे के बाद बंद करना अनिवार्य रहेगा।
जतिन लाल ने सभी संबंधित विभागों, प्राधिकरणों एवं लाइसेंस धारकों को आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उल्लंघन की स्थिति में संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
-- -
ध्यान रहे कि जिला में बीती 19 नवंबर देर रात एक होटल के बाहर आशु पुरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के बाद जिला प्रशासन ने हथियारों और शराब परोसने वाले क्लब, पब व रेस्टोरेंट और ठेकों को बंद करने का समय रात 10 बजे तय कर दिया। करीब डेढ़ माह बाद इस फैसले में एक दिन की छूट दी गई।
Trending Videos
जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त ऊना जतिन लाल द्वारा जारी आदेशों के अनुसार स्थानीय बाजार क्षेत्रों में सेल लगाने की अनुमति 29 दिसंबर 2025 से 1 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह अनुमति केवल स्थानीय दुकानदारों के लिए है तथा किसी भी बाहरी व्यक्ति को सेल लगाने की अनुमति नहीं होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
जिला दंडाधिकारी ने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी आदेशों में कहा है कि सेल के दौरान दुकानदार अपनी सामग्री इस प्रकार प्रदर्शित करें जिससे पैदल चलने वालों को किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा बाजार क्षेत्रों में यातायात की सामान्य आवाजाही बाधित न हो। किसी भी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में अनुमति तत्काल प्रभाव से रद्द किए जाने के साथ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
इसके अलावा जिला दंडाधिकारी ने जिले के अंतर्गत स्थित शराब लाइसेंसी प्रतिष्ठानों जिनमें बार, क्लब, पब एवं रेस्टोरेंट शामिल हैं, को 31 दिसंबर को देर रात एक बजे तक संचालन की एक दिवसीय विशेष छूट प्रदान की गई है। यह छूट केवल 31 दिसंबर, 2025 की रात्रि के लिए ही मान्य होगी। आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि एक जनवरी 2026 से पूर्ववत व्यवस्था पुनः लागू होगी, जिसके तहत शराब परोसने वाले सभी लाइसेंसी प्रतिष्ठानों को रात्रि 10 बजे के बाद बंद करना अनिवार्य रहेगा।
जतिन लाल ने सभी संबंधित विभागों, प्राधिकरणों एवं लाइसेंस धारकों को आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उल्लंघन की स्थिति में संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ध्यान रहे कि जिला में बीती 19 नवंबर देर रात एक होटल के बाहर आशु पुरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के बाद जिला प्रशासन ने हथियारों और शराब परोसने वाले क्लब, पब व रेस्टोरेंट और ठेकों को बंद करने का समय रात 10 बजे तय कर दिया। करीब डेढ़ माह बाद इस फैसले में एक दिन की छूट दी गई।