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Una News: बिना मंजूरी बिक रहीं आई ड्रॉप्स, दवा नियंत्रक को कार्रवाई के निर्देश
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एक्सक्लूसिव
सीडीएससीओ ने प्रदेश दवा नियंत्रक को जारी किया पत्र
प्रदेश के जिला ऊना व सोलन में स्थापित हैं फार्मा उद्योग
रविंद्र शर्मा
ऊना। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने प्रदेश दवा नियंत्रक को बिना मंजूरी बिक रही सोडियम हायलूरोनेट आई ड्रॉप्स 0.3 प्रतिशत पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देशभर में बिना स्वीकृति के दवा उत्पादों के निर्माण और विपणन का मामला सामने आने के बाद भारत के औषधि महानियंत्रक राजीव सिंह रघुवंशी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पत्र जारी कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। इसी कड़ी में प्रदेश के दवा नियंत्रक को भी भेजा गया है।
पत्र में कहा गया है कि कुछ निर्माता उक्त दवा का निर्माण और विपणन कर रहे हैं, जबकि इसे अभी तक देश में निर्माण और बिक्री की स्वीकृति नहीं मिली है। यह उत्पाद न्यू ड्रग श्रेणी में आता है। इसलिए इसकी बिक्री से पहले केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण से अनुमति आवश्यक है।
सीडीएससीओ ने स्पष्ट किया है कि न्यू ड्रग्स एंड क्लीनिकल ट्रायल रूल्स 2019 के तहत कोई भी नई दवा बिक्री के लिए तब तक तैयार नहीं की जा सकती,जब तक सक्षम प्राधिकरण से मंजूरी न मिले। नियमों के अनुसार निर्माण के इच्छुक व्यक्ति या कंपनी को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना अनिवार्य है।
पत्र में सभी राज्यों के ड्रग कंट्रोलरों से कहा गया है कि अपने-अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले निर्माताओं को तुरंत निर्देश जारी करें । यदि इस उत्पाद को किसी स्तर पर अनुमति दी गई है तो उसे रद्द किया जाए। सीडीएससीओ ने स्पष्ट कहा है कि दवा नियंत्रक द्वारा की गई कार्रवाई और मौजूदा स्थिति की जानकारी जल्द निदेशालय को भेजें ।
बता दें कि प्रदेश के जिला ऊना में गगरेट, टाहलीवाल, जीतपुर बेहड़ी मैहतपुर और जिला सोलन के बीबीएन क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों में फार्मा उद्योग स्थापित हैं।
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सीडीएससीओ ने प्रदेश दवा नियंत्रक को जारी किया पत्र
प्रदेश के जिला ऊना व सोलन में स्थापित हैं फार्मा उद्योग
रविंद्र शर्मा
ऊना। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने प्रदेश दवा नियंत्रक को बिना मंजूरी बिक रही सोडियम हायलूरोनेट आई ड्रॉप्स 0.3 प्रतिशत पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देशभर में बिना स्वीकृति के दवा उत्पादों के निर्माण और विपणन का मामला सामने आने के बाद भारत के औषधि महानियंत्रक राजीव सिंह रघुवंशी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पत्र जारी कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। इसी कड़ी में प्रदेश के दवा नियंत्रक को भी भेजा गया है।
पत्र में कहा गया है कि कुछ निर्माता उक्त दवा का निर्माण और विपणन कर रहे हैं, जबकि इसे अभी तक देश में निर्माण और बिक्री की स्वीकृति नहीं मिली है। यह उत्पाद न्यू ड्रग श्रेणी में आता है। इसलिए इसकी बिक्री से पहले केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण से अनुमति आवश्यक है।
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सीडीएससीओ ने स्पष्ट किया है कि न्यू ड्रग्स एंड क्लीनिकल ट्रायल रूल्स 2019 के तहत कोई भी नई दवा बिक्री के लिए तब तक तैयार नहीं की जा सकती,जब तक सक्षम प्राधिकरण से मंजूरी न मिले। नियमों के अनुसार निर्माण के इच्छुक व्यक्ति या कंपनी को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना अनिवार्य है।
पत्र में सभी राज्यों के ड्रग कंट्रोलरों से कहा गया है कि अपने-अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले निर्माताओं को तुरंत निर्देश जारी करें । यदि इस उत्पाद को किसी स्तर पर अनुमति दी गई है तो उसे रद्द किया जाए। सीडीएससीओ ने स्पष्ट कहा है कि दवा नियंत्रक द्वारा की गई कार्रवाई और मौजूदा स्थिति की जानकारी जल्द निदेशालय को भेजें ।
बता दें कि प्रदेश के जिला ऊना में गगरेट, टाहलीवाल, जीतपुर बेहड़ी मैहतपुर और जिला सोलन के बीबीएन क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों में फार्मा उद्योग स्थापित हैं।