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Una News: चेक बाउंस के मामले दोषी को एक साल की कैद
Wed, 19 Aug 2026 12:59 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
Updated Wed, 19 Aug 2026 12:59 AM IST
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अंब(ऊना)। एसीजेएम अंब जतिंदर कुमार की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में एक व्यक्ति को एक साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए बीएम निधि लिमिटेड कंपनी के प्रबंध निदेशक राजीव कुमार को दोषी करार दिया है। मामले के अनुसार कुठेड़ा खैरला निवासी कुसुम लता ने बीएम निधि लिमिटेड की अंब शाखा में आरडी खाता खुलवाया था, जिसमें वह नियमित तौर पर राशि जमा करती थीं। आरडी की अवधि पूरी होने पर कंपनी द्वारा उन्हें भुगतान के रूप में 39,360 रुपये का पंजाब नेशनल बैंक का चेक दिया गया था। जब कुसुम लता ने यह चेक भुगतान के लिए अपने बैंक खाते में लगाया तो बैंक ने चेक बाउंस कर दिया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी को कानूनी नोटिस भेजा लेकिन राशि का भुगतान न होने पर अदालत में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज करवाई गई। अदालत में सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने बैंक रिकॉर्ड और जरूरी साक्ष्य पेश कर साबित किया कि खाते में पर्याप्त राशि न होने की जानकारी के बावजूद चेक जारी किया गया था। अदालत ने सभी सबूतों और दलीलों पर विचार करने के बाद आरोपी राजीव कुमार, निवासी ज्वाली (कांगड़ा) को दोषी ठहराते हुए सजा का फैसला सुनाया।
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