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Una News: स्कूलों में नर्सरी दाखिले की उम्र का नियम सख्ती से लागू करने के आदेश

Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 26 Jan 2026 12:55 AM IST
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Orders to strictly enforce the age rule for nursery admission in schools
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तीन वर्ष से पहले बच्चों का दाखिला नहीं होगा मान्य, अवहेलना करने पर कार्रवाई तय
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जिला के कई निजी स्कूलों में होता है तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चों का दाखिला

संवाद न्यूज एजेंसी

ऊना। शिक्षा विभाग ने जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में नर्सरी कक्षा में दाखिले की उम्र को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि तीन वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे का नर्सरी में दाखिला स्वीकार नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
शिक्षा विभाग के अनुसार राज्य सरकार की ओर से निर्धारित दिशा-निर्देशों के तहत नर्सरी कक्षा में प्रवेश के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु तीन वर्ष पूर्ण होना आवश्यक है। इसके बावजूद जिले के कुछ निजी स्कूलों में तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चों का दाखिला किए जाने की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। विभाग ने ऐसे स्कूलों को चेतावनी दी है कि यदि जांच के दौरान यह पाया गया कि वे नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तो उनकी मान्यता पर सवाल उठ सकते हैं। साथ ही अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जल्दबाजी में अपने बच्चों का कम उम्र में दाखिला न कराएं और नियमों का पालन सुनिश्चित करें।
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अधिकारियों का कहना है कि कम उम्र में औपचारिक शिक्षा शुरू कराना बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इसलिए इस उम्र सीमा का सख्ती से पालन किया जाएगा। आगामी शैक्षणिक सत्र के दौरान स्कूलों के रिकॉर्ड की जांच भी की जाएगी।
उपनिदेशक जिला उच्च शिक्षा विभाग, अनिल कुमार तक्खी ने बताया कि कुछ स्कूलों में ढाई साल की उम्र के बच्चों को भी नर्सरी में दाखिला देने की शिकायतें सामने आ रही हैं। उन्होंने अभिभावकों से आग्रह किया कि वे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें और सुनिश्चित करें कि उनका दाखिला तय उम्र में ही हो। यदि बच्चों की उम्र तीन वर्ष से कुछ माह भी कम होगी तो उनका दाखिला मान्य नहीं किया जाएगा। स्कूल प्रबंधकों को भी इस नियम का पालन करने की विशेष जिम्मेदारी दी गई है।
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