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Una News: तलाक के लिए दायर की गई याचिका अदालत ने की मंजूर

Wed, 19 Aug 2026 01:04 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Wed, 19 Aug 2026 01:04 AM IST
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The court granted the divorce petition.
ऊना। अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश-प्रथम फैमिली कोर्ट जिला ऊना राजिंद्र कुमार की अदालत ने तलाक के लिए दायर की गई याचिका को मंजूर कर लिया है। अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुनाया है। अदालत ने हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13-बी के तहत यह याचिका मंजूर की है। बता दें कि इस संयुक्त याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ताओं ने आपसी सहमति से तलाक की डिक्री द्वारा अपनी शादी को खत्म करने की मांग की है। पक्षों का मामला यह है कि उनकी शादी 21 जुलाई 2018 को नंगल तहसील जिला रोपड़, पंजाब में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुई थी। यह कहा गया है कि शादी के बाद, पक्ष पति-पत्नी के रूप में गांव नेल्ला (भाखड़ा बांध), तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर में साथ रहे और 28 मई 2019 को इस शादी से एक बच्ची का जन्म हुआ। इसके बाद, पक्षों और उनके माता-पिता के बीच मतभेद पैदा हो गए और उनके रिश्ते खराब हो गए, जिसके परिणामस्वरूप वैवाहिक जीवन में कोई खुशी नहीं रही और 24 दिसंबर 2023 से पक्ष अलग-अलग रह रहे हैं। पक्षों ने एक-दूसरे के साथ उपहार की वस्तुएं वापस कर दी हैं और अब याचिकाकर्ता एक भविष्य में याचिकाकर्ता नंबर दो से किसी भी तरह के भरण-पोषण (मेंटेनेंस) का दावा नहीं करेगी और न ही याचिकाकर्ता नंबर 2 की संपत्ति में उसका कोई अधिकार होगा। यह कहा गया है कि पक्षों की शादी के संबंध में इस याचिका के अलावा किसी भी अदालत में कोई अन्य याचिका लंबित नहीं है। अंतत आपसी सहमति से तलाक की डिक्री उनके पक्ष में पारित करने का फैसला सुनाया गया।
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