सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   There will be no hearing of cases in the district courts till 26th.

Una News: जिले की अदालतों में 26 तक नहीं होगी मामलों की सुनवाई

संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Mon, 24 Nov 2025 06:04 PM IST
विज्ञापन
There will be no hearing of cases in the district courts till 26th.
विज्ञापन
ऊना। पीठासीन अधिकारियों के अर्जित अवकाश के चलते जिले की अदालतों में 21 से 26 नवंबर तक सिविल और आपराधिक मामलों की सुनवाई नहीं होगी। इन दिनों के मामलों की सुनवाई के लिए अप्रैल 2026 में प्रभावी सुनवाई के लिए अगली तारीखें तय की गई हैं।
Trending Videos

इसे लेकर सीनियर सिविल जज कम एसीजेएम विशाल कौंडल ने आदेश जारी कर दिए हैं। 21 नवंबर के सभी सिविल एवं आपराधिक मामलों की सुनवाई 20 अप्रैल 2026 में होगी। 22 नवंबर के मामलों की सुनवाई 21 अप्रैल, 24 नवंबर के मामलों की सुनवाई 22 अप्रैल, 25 नवंबर के मामलों की सुनवाई 23 अप्रैल और 26 नवंबर के मामलों की सुनवाई 24 अप्रैल 2026 में होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

जारी आदेशों के अनुसार दस वर्ष पुराने और लक्षित सिविल और आपराधिक मामलों की इन दिनों में बहस और आदेश/निर्णय के लिए निर्धारित मामलों को 01-01-2026 को प्रभावी सुनवाई के लिए लिया जाएगा। जिले की अदालतों में पहली नवंबर 2025 तक 43,853 विभिन्न मामले लंबित हैं। इनकी अदालतों में सुनवाई चल रही है। इनमें 18,324 सिविल जबकि 25,529 क्रिमिनल मामले हैं।
जिला अदालत ऊना की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार सिविल मामलों में सबसे ज्यादा सिविल सूट के 9,686 और विविध अनुप्रयोग के 6,009 मामले लंबित हैं। पहली अक्तूबर को जारी रिपोर्ट में अदालतों में कुल लंबित मामले 44,091 थे। एक माह के दौरान 238 विभिन्न मामलों का निपटारा किया गया है। क्रिमिनल मामलों में सबसे ज्यादा मामले छोटे और एमवी एसी के 13,539 मामले लंबित हैं। इसके अलावा एनआई अधिनियम के 3,431 और पुलिस चालान के 3,487 मामले हैं। हालांकि 23 नवंबर तक कुछ मामलों की सुनवाई प्रकिया भी पूरी हो चुकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed