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Guntur: महिला से अभद्रता-मारपीट में TDP नेता समेत नौ गिरफ्तार, 10 हजार की रिश्वत के आरोपों पर क्या बोली पुलिस?

Sat, 18 Jul 2026 03:30 PM IST
Devesh Tripathi पीटीआई, गुंटूर
पीटीआई, गुंटूर Published by: Devesh Tripathi Updated Sat, 18 Jul 2026 03:30 PM IST
सार

आंध्र प्रदेश के गुंटूर में कथित रिश्वत नहीं मिलने के बाद एक परिवार पर हमला करने और महिला के साथ गंभीर अभद्रता करने के आरोप में टीडीपी से जुड़े एक स्थानीय पदाधिकारी समेत नौ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। घटना को गंभीर मानते हुए मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

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टीडीपी नेता ने की महिला से अभद्रता और मारपीट - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार

आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में एक महिला से अभद्रता करने और मारपीट करने के आरोप में सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के एक नेता और उसके परिवार के आठ अन्य सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। महिला ने आरोप लगाया है कि उसने टीडीपी नेता को 10 हजार रुपये की रिश्वत देने से मना किया था।
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पुलिस ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी की पहचान 45 वर्षीय मल्लेला वेंकट रमण मूर्ति के रूप में हुई है। वह गुंटूर शहर के नगरमपालेम क्षेत्र में टीडीपी से जुड़े वार्ड सचिव हैं। पुलिस के अनुसार, 15 जुलाई को मूर्ति ने स्थानीय निवासी नागेश्वर राव से 10 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। राव ने पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और उनकी पत्नी पर हमला किया गया।
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रिश्वत की मांग से कैसे बिगड़ा मामला?
एक पुलिस अधिकारी ने पीटीआई से कहा, "हमने आरोपी मूर्ति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज कर शुक्रवार रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आज उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा।" पुलिस के मुताबिक, 15 जुलाई को नागेश्वर राव अपने घर के सामने पानी के बोर की मरम्मत करा रहे थे। उसी दौरान मूर्ति वहां पहुंचा और 10 हजार रुपये की रिश्वत मांगी। राव ने यह कहते हुए पैसे देने से इनकार कर दिया कि यह उनके घर का निजी काम है और इसका खर्च वह खुद उठा रहे हैं।
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इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। बाद में राव का बेटा बीच-बचाव कर उन्हें घर के अंदर ले गया। पुलिस के अनुसार, उसी रात करीब आठ बजे मूर्ति अपने आठ रिश्तेदारों के साथ दोबारा वहां पहुंचा और राव व उनके परिवार पर हमला कर दिया। इस दौरान उसने राव की पत्नी को कथित तौर पर निर्वस्त्र भी कर दिया। घटना के बाद राव के परिवार ने 16 जुलाई को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 331(6), 74, 79, 115(2), 118(1) और धारा 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया।

पुलिस के अनुसार, धारा 331(6) घर में अवैध प्रवेश, धारा 74 महिला की लज्जा भंग करने की नीयत से हमला, धारा 79 महिला का अपमान करने के उद्देश्य से शब्द, इशारा या कृत्य, धारा 115(2) किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के इरादे से किया गया कृत्य और धारा 118(1) खतरनाक हथियार से जानबूझकर चोट पहुंचाने से संबंधित है।

मुख्यमंत्री नायडू ने कार्रवाई को लेकर दिए क्या निर्देश?
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने इस घटना पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, "गुंटूर में सामने आई इस घटना से मैं बेहद व्यथित हूं। किसी भी महिला का अपमान पूरी तरह अस्वीकार्य है और हमारे समाज में इसकी कोई जगह नहीं है। मैंने तत्काल और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस मामले में आपराधिक केस दर्ज किया गया है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले में शामिल पार्टी पदाधिकारी को निलंबित किया जा रहा है।"

नायडू ने कहा, "मेरी सरकार की प्रतिबद्धता पूरी तरह स्पष्ट है। कानून का निष्पक्ष और सख्ती से पालन कराया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को उसकी राजनीतिक संबद्धता के आधार पर संरक्षण नहीं मिलेगा। आंध्र प्रदेश की हर महिला को यह भरोसा होना चाहिए कि उसकी गरिमा और सुरक्षा की हमेशा रक्षा की जाएगी।"


वहीं, राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नारा लोकेश ने कहा कि उन्होंने संबंधित टीडीपी पदाधिकारी मल्लेला वेंकट रमण मूर्ति को पार्टी के सभी पदों से निलंबित करने के निर्देश दे दिए हैं।
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