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Ayodhya Verdict 2019 : राम मंदिर और मस्जिद बनेंगे, पढ़ें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 10 बड़ी बातें

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: योगेश साहू Updated Sat, 09 Nov 2019 03:05 PM IST
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Ayodhya Case Verdict 2019 : 10 big things about the Supreme Courts decision
अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला - फोटो : Amar Ujala

अयोध्या विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने 40 दिनों की सुनवाई के बाद यह फैसला दिया। पीठ ने विवादित जमीन पर रामलला के हक में निर्णय सुनाया। आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 10 बड़ी बातें...






01 कोर्ट ने कहा- मंदिर के लिए बनाएं ट्रस्ट: शीर्ष अदालत ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को राम मंदिर बनाने के लिए तीन महीने में ट्रस्ट बनाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि 02.77 एकड़ जमीन केंद्र सरकार के अधीन ही रहेगी।

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अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला - फोटो : Amar Ujala
02 मध्यस्थता करने वालों की प्रशंसा: सर्वोच्च न्यायालय ने विवाद में मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले न्यायमूर्ति कलिफुल्ला, श्रीराम पांचू और श्रीश्री रविशंकर की प्रशंसा की। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार एक ट्रस्ट बनाकर मंदिर निर्माण और मस्जिद के लिए जमीन की व्यवस्था करे।
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अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला - फोटो : Amar Ujala
03 मस्जिद गिराना कानून का उल्लंघन: सुप्रीम कोर्ट: बाबरी मस्जिद विध्वंस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद को गिराना कानून का उल्लंघन है। अदालत ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि तीन महीने के भीतर मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट बनाया जाए और मुस्लिम पक्ष को अलग से पांच एकड़ जमीन दी जाए। इस जमीन पर नई मस्जिद बनाई जाएगी।
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अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला - फोटो : Amar Ujala
04 सुन्नी वक्फ बोर्ड अपना दावा रखने में विफल हुआ: कोर्ट: अदालत ने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड अयोध्या विवाद में अपना दावा रखने में विफल हुआ है। मुस्लिम पक्ष ऐसे सबूत पेश करने में विफल रहा है कि जिससे यह साबित हो सके कि विवादित जमीन पर सिर्फ उसका ही अधिकार है। कोर्ट ने फैसले में कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को अलग जमीन दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि मुस्लिमों को नई मस्जिद बनाने के लिए वैकल्पिक जमीन दी जाए।
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अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला - फोटो : Amar Ujala
05 मुस्लिम अंदर नमाज पढ़ते थे और हिंदू बाहरी परिसर में पूजा करते थे: यह स्पष्ट है कि मुस्लिम अंदर नमाज पढ़ा करते थे और हिंदू बाहरी परिसर में पूजा किया करते थे। हालांकि हिंदुओं ने गर्भगृह पर भी अपना दावा कर दिया। जबकि मुस्लिमों ने मस्जिद को छोड़ा नहीं था।
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