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कलकत्ता हाईकोर्ट: अभिषेक बनर्जी को राहत, ईडी को कठोर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश
पीटीआई, कोलकाता
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Fri, 22 Sep 2023 01:40 PM IST
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सार
कोर्ट ने ईडी की ओर से अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दर्ज प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) खारिज नहीं की। ईसीआईआर प्राथमिकी के समान होती है।

अभिषेक बनर्जी, ईडी
- फोटो : अमर उजाला

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विस्तार
कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी को शुक्रवार को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक को राहत देते हुए प्रवर्तन निदेशालय को निर्देश दिया कि वह बंगाल के स्कूल भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में सांसद के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न करे।
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ईसीआईआर खारिज नहीं की
हालांकि, कोर्ट ने ईडी की ओर से अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दर्ज प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) खारिज नहीं की। ईसीआईआर प्राथमिकी के समान होती है। जस्टिस तीर्थंकर घोष ने ईडी को निर्देश दिया कि ईसीआईआर के आधार पर बनर्जी के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जा सकती।
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गिरफ्तारी के वारंट के लिए पर्याप्त नहीं सबूत
कोर्ट ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश किए गए सबूत अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी के वारंट के लिए पर्याप्त नहीं हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकारी और सरकार प्रायोजित विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितताओं को लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेता के खिलाफ जांच जारी रहेगी।
टीएमसी ने किया फैसले का स्वागत
मामले में तृणमूल प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि फैसले से पता चलता है कि केंद्रीय एजेंसी उनके पीछे पड़ी है। उन्हें परेशान कर रही है। ऐसा इसलिए, क्योंकि वह भाजपा की सांप्रदायिक और नफरत भरी राजनीति के खिलाफ लड़ने वाली प्रमुख ताकतों में से एक हैं।
अधीर रंजन चौधरी ने कही यह बात
वहीं, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मुकदमा जारी है। जब तक वह अदालत से बरी नहीं हो जाते, तब तक इंतजार करना चाहिए। अदालत ने ईडी की जांच के संबंध में कुछ टिप्पणियां की हैं। इस समय और टिप्पणी करना उचित नहीं है।