सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Calcutta High Court overturned verdict on West Bengal 32 housands primary school teachers jobs to remain

West Bengal: 'नहीं छिनेगी 32000 प्राथमिक स्कूल शिक्षकों की नौकरियां'; कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पलटा फैसला

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता Published by: देवेश त्रिपाठी Updated Wed, 03 Dec 2025 03:09 PM IST
सार

कलकत्ता हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ के फैसले को न्यायमूर्ति तपब्रत चक्रवर्ती की खंडपीठ ने पलट दिया।

विज्ञापन
Calcutta High Court overturned verdict on West Bengal 32 housands primary school teachers jobs to remain
कोलकाता हाईकोर्ट ने पलटा अपना ही फैसला (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

पश्चिम बंगाल में प्राथमिक स्कूल शिक्षकों को कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि 32,000 प्राथमिक स्कूल शिक्षकों की नौकरियां बनी रहेंगी। कलकत्ता हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ के फैसले को न्यायमूर्ति तपब्रत चक्रवर्ती की खंडपीठ ने पलट दिया।

Trending Videos


कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने बुधवार को एकल पीठ के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें पश्चिम बंगाल में 32,000 प्राथमिक स्कूल शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


इन शिक्षकों की भर्ती 2014 की शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के माध्यम से की गई थी। न्यायमूर्ति तपब्रत चक्रवर्ती की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखने के लिए इच्छुक नहीं है, क्योंकि सभी भर्तियों में अनियमितताएं साबित नहीं हुई हैं।

हाईकोर्ट ने कहा कि नौ वर्ष के बाद नौकरी खत्म करने से प्राथमिक शिक्षकों और उनके परिवारों पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

आदेश में कहा गया है कि सीबीआई, जिसे हाईकोर्ट की ओर से मामले की जांच करने का निर्देश दिया गया था, ने शुरू में 264 नियुक्तियों की पहचान की थी जिनमें अनियमितताएं हुई थीं, जिसके बाद अन्य 96 शिक्षकों के नाम एजेंसी की जांच के दायरे में आए।

अदालत ने कहा कि इसे देखते हुए पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जा सकता। तत्कालीन न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने 12 मई 2023 को इन 32,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियों को समाप्त कर दिया था।

पश्चिम बंगाल के उच्च शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने कहा, 'माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आज के फैसले के बाद प्राथमिक शिक्षा बोर्ड को बधाई। उच्च न्यायालय के एकल पीठ के फैसले को पलट दिया गया है। 32,000 प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी पूरी तरह सुरक्षित है। शिक्षकों को भी बधाई। सत्य की जीत हुई है।'

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed