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Supreme Court: CJP से जुड़ी याचिका को सूचीबद्ध करने से नहीं किया इनकार, CJI ने मीडिया रिपोर्टिंग पर उठाए सवाल

Fri, 24 Jul 2026 01:29 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: निर्मल कांत Updated Fri, 24 Jul 2026 01:29 PM IST
सार

Supreme Court: छात्रों के प्रदर्शन से जुड़े मामले में सुनवाई से इनकार करने की खबरों को सीजेआई सूर्य कांत ने पूरी तरह गलत बताया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दाखिल ही नहीं हुई थी, सिर्फ एक अनुरोध भेजा गया था। जानिए सीजेआई ने मीडिया की रिपोर्टिंग पर क्या कहा और पूरा मामला क्या है।

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cji surya kant refutes false reports on student protest petition in supreme court
सीजेआई सूर्य कांत - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक/पीटीआई

विस्तार

चीफ जस्टिस (सीजेआई) सूर्य कांत ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के विरोध प्रदर्शन में पुलिस की कथित ज्यादती से जुड़े मुद्दे को सूचीबद्ध करने से इनकार करने की 'गलत रिपोर्टिंग' पर आपत्ति जताई।
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सीजेआई ने क्या कहा?
सीजेआई सूर्य कांत ने कहा, मिश्रा नाम के किसी व्यक्ति ने इसका जिक्र किया था। मीडिया ने गलत रिपोर्ट किया कि मैंने मामले को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। यह सिर्फ एक अनुरोध (रिप्रेजेंटेशन) था और लोगों ने बिना सोचे-समझे इसकी रिपोर्टिंग शुरू कर दी। मैंने रजिस्ट्री से पता किया और कोई भी दस्तावेज जमा नहीं किया गया था। 
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बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, सीजेआई ने इसे मीडिया की गैर-जिम्मेदाराना और लापरवाह रिपोर्टिंग बताया। उन्होंने कहा, पिछले दो दिनों में यह पूरी तरह से गलत बात कही गई कि कोई मामला दायर किया गया था। मीडिया ने बिना किसी जिम्मेदारी के गलत खबर चलाई कि मुख्य न्यायाधीश ने मामले को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। सुबह 10 बजे तक एक भी पन्ना दायर नहीं किया गया था। वह सिर्फ एक पत्र (रिप्रेजेंटेशन) था... जो उस मिश्रा या किसी और ने भेजा था। मैं उस पत्र को रिट याचिका कैसे मान सकता हूं? और लोग बिना सोचे-समझे इसकी रिपोर्टिंग करने लगे। 
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