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Delhi Liquor Policy Case: शराब घोटाले मामले में के. कविता को कोर्ट से बड़ा झटका, अंतरिम जमानत याचिका खारिज

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Mon, 08 Apr 2024 10:30 AM IST
सार

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि उन्हें अंतरिम जमानत देने का यह सही समय नहीं है। कविता ने अंतरिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

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Court dismisses BRS leader K Kavitha's interim bail plea in the Delhi liquor policy case
K Kavitha - फोटो : Social Media
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विस्तार
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दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के. कविता को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता ने अपने नाबालिग बेटे की स्कूल परीक्षाओं को आधार बनाकर अंतरिम जमानत मांगी थी। शराब घोटाले मामले में ईडी की रिमांड के बाद से वह न्यायिक हिरासत में हैं। कोर्ट ने कहा, उसके समक्ष रखी गई सामग्री प्रथमदृष्टया कथित अपराध में कविता की भागीदारी, सबूत मिटाने व गवाहों को प्रभावित करने की ओर इशारा करते हैं।

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अंतरिम जमानत देने का यह सही समय नहीं: कविता
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि उन्हें अंतरिम जमानत देने का यह सही समय नहीं है। सोमवार को कहा, कोर्ट के समक्ष रखी गई सामग्री से ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक ने जांच में शामिल होने का नोटिस मिलने के बाद अपना फोन फॉर्मेट किया और डिजिटल उपकरणों से सबूत मिटाए। कविता ने अंतरिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने दलील दी थी कि उनके 16 वर्षीय बेटे की परीक्षाएं हैं और उसे अपनी मां के साथ की जरूरत है। ईडी ने इस दलील का विरोध किया था। एजेंसी ने दावा किया था कि कविता ने मामले में सबूतों को नष्ट करने और गवाहों को प्रभावित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

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ईडी ने लगाया है यह आरोप 
एजेंसी ने आरोप लगाया था कि कविता 'साउथ ग्रुप' की एक प्रमुख सदस्य है, जिस पर राष्ट्रीय राजधानी में शराब लाइसेंस के एक बड़े हिस्से के बदले में दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का आरोप है। 


15 मार्च को उनके बंजारा हिल्स आवास से गिरफ्तार किया गया था
46 वर्षीय कविता को बीआरएस समर्थकों के विरोध प्रदर्शन के बीच 15 मार्च को उनके बंजारा हिल्स आवास से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद अगले दिन उन्हें सात दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया गया। बाद में उनकी हिरासत को तीन दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। उन्हें पिछले मंगलवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

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