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Dharwad MLA: हत्या मामले में उम्रकैद के बाद बहाल हुई विधायक की सदस्यता, विनय कुलकर्णी को कैसे मिली बड़ी राहत?
Mon, 03 Aug 2026 08:22 PM IST
हिमांशु सिंह चंदेल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू
Published by: हिमांशु सिंह चंदेल
Updated Mon, 03 Aug 2026 08:22 PM IST
सार
Dharwad MLA Vinay Kulkarni: कर्नाटक के धारवाड़ से कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी की विधानसभा सदस्यता फिर बहाल हो गई है। हाईकोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाई, जिसके बाद विधानसभा सचिवालय ने अयोग्यता का आदेश रद्द कर दिया। हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा पाने वाले नेता को मिली इस राहत से राजनीति भी गरमा गई है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब आगे क्या होगा? आइए, सबकुछ विस्तार से जानते हैं...
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धारवाड़ में उपचुनाव नहीं होगा?
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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विस्तार
कर्नाटक के धारवाड़ से कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी को बड़ी कानूनी और राजनीतिक राहत मिली है। कर्नाटक हाईकोर्ट की ओर से उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाए जाने के बाद विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता बहाल कर दी है। विधानसभा सचिवालय ने 3 अगस्त 2026 को जारी अधिसूचना में कहा कि 2 मई 2026 को जारी अयोग्यता का आदेश अब प्रभावी नहीं रहेगा। इस फैसले के बाद धारवाड़ में उनके समर्थकों ने खुशी जताई, जबकि मामले से जुड़े पक्षकारों ने आगे कानूनी लड़ाई जारी रखने की बात कही।
विनय कुलकर्णी को धारवाड़ जिला पंचायत सदस्य योगीश गौड़ा की हत्या के मामले में विशेष अदालत ने दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई थी। कुलकर्णी ने इस फैसले को कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी। लंबी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि पर अंतरिम रोक लगा दी और उन्हें अंतरिम जमानत भी दे दी। इसके बाद विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता बहाल करने का आदेश जारी किया। इस अधिसूचना की प्रतियां भारत निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और संसद सचिवालय सहित संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई हैं।
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विनय कुलकर्णी को धारवाड़ जिला पंचायत सदस्य योगीश गौड़ा की हत्या के मामले में विशेष अदालत ने दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई थी। कुलकर्णी ने इस फैसले को कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी। लंबी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि पर अंतरिम रोक लगा दी और उन्हें अंतरिम जमानत भी दे दी। इसके बाद विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता बहाल करने का आदेश जारी किया। इस अधिसूचना की प्रतियां भारत निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और संसद सचिवालय सहित संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई हैं।
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