सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   FIR cannot be lodged against officers probing recruitment scam, High Court's warning necessary

Kolkata High Court: भर्ती घोटाले की जांच कर रहे अधिकारियों पर नहीं कर सकते FIR, हाईकोर्ट की मंजूरी जरूरी

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: जलज मिश्रा Updated Thu, 13 Apr 2023 08:17 PM IST
विज्ञापन
सार

कोर्ट ने अपने आदेश को साफ करते हुए कहा कि जो अधिकारी पश्चिम बंगाल सरकार और सहायता प्राप्त स्कूलों में कर्मचारियों की भर्ती में हुए अनियमितताओं की जांच कर रहे हैं, उनके खिलाफ बिना हाईकोर्ट की अनुमति के केस दर्ज नहीं किया जा सकता।

FIR cannot be lodged against officers probing recruitment scam, High Court's warning necessary
कलकत्ता हाईकोर्ट - फोटो : Social Media
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कड़े शब्दों में सीबीआई और ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोर्ट का कहना है कि बिना हाईकोर्ट के आदेश के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। कोर्ट ने अपने आदेश को साफ करते हुए कहा कि जो अधिकारी पश्चिम बंगाल सरकार और सहायता प्राप्त स्कूलों में कर्मचारियों की भर्ती में हुए अनियमितताओं की जांच कर रहे हैं, उनके खिलाफ बिना हाईकोर्ट की अनुमति के केस दर्ज नहीं किया जा सकता।

loader
Trending Videos

पढ़िए, पूरा मामला

भर्ती घोटाले के एक मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा कि बिना कोर्ट की अनुमति के ईडी और सीबीआई के जांच अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत में भर्ती घोटाले में एजेंट की तरह काम करने वाले कुंतल घोष ने पत्र दिया था, जिसमें आरोप था कि जांचकर्ता उसपर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का नाम लेने का दबाव बना रहे थे। याचिकाकर्ता के वकील ने पत्र की जांच कराने की मांग की। साथ ही ईडी के वकील सम्राट गोस्वामी ने कहा कि 21 जनवरी को घोष एजेंसी की गिरफ्त में आया था। निचली अदालत के आदेश पर वह 14 दिनों की हिरासत में था। ईडी की हिरासत खत्म होने के बाद से घोष न्यायिक हिरासत में है। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने ईडी और सीबीआई को 20 अप्रैल तक अदालत के सामने रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

 

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed