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मनी लॉन्ड्रिंग केस: महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को मिली जमानत, लेकिन अभी भी जेल में ही रहेंगे बंद

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: संजीव कुमार झा Updated Tue, 04 Oct 2022 03:06 PM IST
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सार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को जमानत दे दी है।

Former Maharashtra minister  Anil Deshmukh Bail From Bombay High Court
अनिल देशमुख (फाइल फोटो) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को जमानत दे दी है। जमानत एक लाख रुपये के मुचलके पर दी गई है। हालांकि, यह जमानत ईडी के केस में मिली है इसलिए अभी सीबीआई वाले मामले में उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा।

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नवंबर से जेल में हैं बंद
बता दें कि ईडी की जांच के बाद नवंबर, 2021 में देशमुख को गिरफ्तार कर लिया गया था जिसके बाद से वे न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने अनिल देशमुख पर उगाही के आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया था। ईडी के अनुसार  देशमुख ने मुंबई के विभिन्न बार और रेस्तरां से करीब 4.7 करोड़ रुपये एकत्र किए। इसके साथ ही आरोप है कि देशमुख ने गलत तरीके से अर्जित धन को नागपुर स्थित श्री साईं शिक्षण संस्थान को मुहैया कराया, जो उनके परिवार के जरिए नियंत्रित एक शैक्षिक ट्रस्ट है। 
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पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने लगाए थे देशमुख पर उगाही के आरोप
गौरतलब है कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने पिछले साल मार्च में आरोप लगाया था कि देशमुख, जो उस समय राज्य के गृह मंत्री थे, ने पुलिस अधिकारियों को शहर के रेस्तरां और बार से प्रति माह 100 करोड़ रुपये लेने का लक्ष्य दिया था। देशमुख ने आरोपों से इनकार किया, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई को उनके खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिए जाने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

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