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Covid 19: आंध्र प्रदेश में नाइट कर्फ्यू खत्म, इन गाइडलाइन का पालन करना जरूरी

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आंध्र प्रदेश Published by: निधि पाल Updated Tue, 15 Feb 2022 06:41 PM IST
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सार

आंध्र प्रदेश में कोरोना  के घटते मामलों के देखते हुए नाइट कर्फ्यू हटाया गया. लेकिन नई गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है.

government of andhra pradesh lifts night curfew
आंध्र प्रदेश में नाइट कर्फ्यू खत्म - फोटो : amar ujala
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विस्तार

आंध्र प्रदेश में कोरोना मामलों में गिरावट को देखते हुए सरकार ने नाइट कर्फ्यू हटा दिया है। सरकार ने इसके लिए नई गाइडलाइन जारी की है। सरकारी आदेश के मुताबिक सार्वजनिक जगहों पर सभी व्यक्तियों द्वारा मास्क पहनना अनिवार्य है। आदेश का पालन नहीं करने पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ये आदेश 28 फरवरी 2022 तक प्रभावी रहेंगे।
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कोरोना की नई गाइडलाइन जारी 
सीएम जगन मोहन रेड्डी ने कोरोना के मद्देनजर समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए नाइट कर्फ्यू हटाया जा रहा है, लेकिन नई गाइडलाइन्स का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। सीएम ने अधिकारियों को बुखार का सर्वेक्षण करने, लक्षणों वाले लोगों का टेस्ट करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने जल्द से जल्द शत प्रतिशत टीकाकरण पर भी जोर दिया है।
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37 दिन बाद मामलों में गिरावट दर्ज
सोमवार सुबह केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए कोरोना अपडेट के मुताबिक बीते 24 घंटों में कोरोना के पॉजिटिव केस में 58,163 की गिरावट आई है। वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या 4,78,882 रह गई है। 37 दिन के बाद सक्रिय मामलों की संख्या 5 लाख से कम हुई है।
 
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