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गुजरात: 'तीन ब्लाउज, दो ड्रेस की खराब सिलाई से महिला को मानसिक आघात'; उपभोक्ता फोरम ने ₹5000 जुर्माना लगाया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वडोदरा
Published by: ज्योति भास्कर
Updated Fri, 29 Mar 2024 06:35 PM IST
सार
गुजरात में उपभोक्ता फोरम ने महिला की शिकायत पर बुटिक को 5000 रुपये जुर्माना भरने का फरमान सुनाया है। महिला की शिकायत है कि शादी समारोह के लिए उसके कपड़ों की सिलाई गलत तरीके से हुई, जिसके कारण उसे दूसरे कपड़े पहनने पड़े।
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अदालत (सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
गुजरात के वडोदरा में शादी समारोह से पहले गलत तरीके से कपड़ों की सिलाई करने की दोषी महिला के बुटीक पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उपभोक्ता फोरम के मुताबिक बुटीक ने एक महिला के कपड़ों को गलत तरीके से सिलकर उसे 'मानसिक आघात' पहुंचाया। इस कारण शादी समारोह के दौरान उसे दूसरे कपड़े पहनने पड़े। महिला के मुताबिक उसने 2017 में बुटीक से संपर्क किया, सेवाओं से असंतुष्ट होने के बाद उपभोक्ता फोरम में 2018 में मुकदमा किया।
बुटीक ने नोटिस का जवाब नहीं दिया
महिला के मुताबिक बुटीक के मालिक से उसके लिए नए ब्लाउज के टुकड़े खरीदने और उन्हें बिना किसी अतिरिक्त लागत के दोबारा कपड़े सिल कर देने से इनकार कर दिया। दलीलों को सुनने के बाद उपभोक्ता फोरम ने अपने आदेश में कहा, नोटिस मिलने के बावजूद विपक्षी पार्टी- बुटीक न तो सुनवाई के दौरान हाजिर हुआ और न ही शपथ पत्र दायर कर शिकायतकर्ता के दावों को चुनौती दी।
तीन ब्लाउज और दो ड्रेस - ठीक से सिले नहीं गए
वडोदरा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (अतिरिक्त) ने 7 मार्च को पारित अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता महिला ने अपने भतीजे की शादी के दौरान ये कपड़े पहनने की योजना बनाई थी। फोरम ने अपने आदेश में कहा, महिला के परिधान - तीन ब्लाउज और दो ड्रेस - ठीक से सिले नहीं गए थे। बुटीक को मानसिक उत्पीड़न का दोषी पाया गया है। इसलिए शिकायतकर्ता को 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा।
सात साल पुराने मामले में आया आदेश
शिकायत करने वाली महिला की शिकायत पर उपभोक्ता फोरम ने कहा कि बुटीक महिला को सिलाई शुल्क के तीन हजार रुपये और कानूनी लागत के लिए 2000 रुपये का भुगतान करेगा। अहमदाबाद की दीपिका दवे ने अक्तूबर, 2017 में तीन मैचिंग ब्लाउज पीस के लिए बुटीक गई थीं। महिला का आरोप है कि उन्हें उनके कपड़े दूसरी दुकान से खरीदी गई तीन साड़ियों के साथ सिलकर मिलीं। महिला के मुताबिक उन्होंने अपनी बेटी का एक और ब्लाउज पीस के अलावा दो ड्रेस भी सिलाई के लिए दीं। सिलाई के लिए 5,000 रुपये का भुगतान किया, लेकिन उन्हें ठीक कपड़े नहीं मिले।
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बुटीक ने नोटिस का जवाब नहीं दिया
महिला के मुताबिक बुटीक के मालिक से उसके लिए नए ब्लाउज के टुकड़े खरीदने और उन्हें बिना किसी अतिरिक्त लागत के दोबारा कपड़े सिल कर देने से इनकार कर दिया। दलीलों को सुनने के बाद उपभोक्ता फोरम ने अपने आदेश में कहा, नोटिस मिलने के बावजूद विपक्षी पार्टी- बुटीक न तो सुनवाई के दौरान हाजिर हुआ और न ही शपथ पत्र दायर कर शिकायतकर्ता के दावों को चुनौती दी।
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तीन ब्लाउज और दो ड्रेस - ठीक से सिले नहीं गए
वडोदरा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (अतिरिक्त) ने 7 मार्च को पारित अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता महिला ने अपने भतीजे की शादी के दौरान ये कपड़े पहनने की योजना बनाई थी। फोरम ने अपने आदेश में कहा, महिला के परिधान - तीन ब्लाउज और दो ड्रेस - ठीक से सिले नहीं गए थे। बुटीक को मानसिक उत्पीड़न का दोषी पाया गया है। इसलिए शिकायतकर्ता को 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा।
सात साल पुराने मामले में आया आदेश
शिकायत करने वाली महिला की शिकायत पर उपभोक्ता फोरम ने कहा कि बुटीक महिला को सिलाई शुल्क के तीन हजार रुपये और कानूनी लागत के लिए 2000 रुपये का भुगतान करेगा। अहमदाबाद की दीपिका दवे ने अक्तूबर, 2017 में तीन मैचिंग ब्लाउज पीस के लिए बुटीक गई थीं। महिला का आरोप है कि उन्हें उनके कपड़े दूसरी दुकान से खरीदी गई तीन साड़ियों के साथ सिलकर मिलीं। महिला के मुताबिक उन्होंने अपनी बेटी का एक और ब्लाउज पीस के अलावा दो ड्रेस भी सिलाई के लिए दीं। सिलाई के लिए 5,000 रुपये का भुगतान किया, लेकिन उन्हें ठीक कपड़े नहीं मिले।