सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   High court stays BMC chief letters asking court staff to report for civic polls duty questions his power

High Court: बीएमसी आयुक्त के कोर्ट कर्मियों की चुनावी ड्यूटी लगाने से हाईकोर्ट नाराज, अधिकार पर उठे सवाल

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: नितिन गौतम Updated Wed, 31 Dec 2025 11:53 AM IST
विज्ञापन
सार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी कमिश्नर के उस पत्र पर रोक लगा दी है, जिसमें कमिश्नर ने कोर्ट स्टाफ को चुनाव ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने का निर्देश दिया था। साथ ही हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कमिश्नर के अधिकार क्षेत्र और उनकी शक्तियों पर भी सवाल उठाए, जिनके तहत कमिश्नर ने यह निर्देश जारी किया। 

High court stays BMC chief letters asking court staff to report for civic polls duty questions his power
बॉम्बे हाईकोर्ट - फोटो : एएनआई
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी कमिश्नर द्वारा जारी उस चिट्टी पर रोक लगा दी है, जिसमें कमिश्नर ने निचली अदालत के कर्मचारियों को भी चुनाव ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने का निर्देश दिया था। उच्च न्यायालय ने बीएमसी कमिश्नर के अदालत कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी पर बुलाने के अधिकार पर भी सवाल उठाया है। 
Trending Videos


हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के आवास पर हुई विशेष सुनवाई
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस अश्विन भोबे की पीठ ने मंगलवार रात को मुख्य न्यायाधीश के आवास पर हुई विशेष सुनवाई के दौरान कहा कि बीएमसी कमिश्नर, जो जिला चुनाव अधिकारी के तौर पर भी काम कर रहे हैं, उन्हें हाईकोर्ट या निचली अदालत के स्टाफ को चुनाव ड्यूटी के लिए उनकी सेवाओं की मांग करते हुए कोई भी पत्र या संचार का अन्य कोई भी माध्यम जारी करने से रोका जाता है। पीठ ने कहा, हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति ने सितंबर 2008 में फैसला किया था कि हाईकोर्ट और निचली अदालत के स्टाफ को चुनाव ड्यूटी से छूट दी जाएगी। उच्च न्यायालय ने बीएमसी कमिश्नर के पत्र पर स्वतः संज्ञान लेकर यह सुनवाई की। 
विज्ञापन
विज्ञापन


अनुरोध के बावजूद बीएमसी कमिश्नर नहीं माने
गौरतलब है कि जिस दिन बीएमसी कमिश्नर ने चिट्ठी जारी की, उसी दिन चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने बीएमसी कमिश्नर और मुंबई के कलेक्टर को सूचित किया कि हाईकोर्ट के निचली अदालतों के स्टाफ के बारे में लिए गए एक प्रशासनिक फैसले के तहत, कोर्ट स्टाफ को चुनाव ड्यूटी से छूट देने का अनुरोध किया गया है। इसके बावजूद बीएमसी कमिश्नर ने 29 दिसंबर को निचली अदालत के स्टाफ को चुनाव ड्यूटी से छूट देने का अनुरोध अस्वीकार कर दिया। 

ये भी पढ़ें- BMC Election: 'योगी आदित्यनाथ को लाकर माहौल खराब करना चाहती है भाजपा', संजय राउत ने क्यों कही ये बात

हाईकोर्ट ने कमिश्नर से मांगा हलफनामा
सुनवाई के दौरान बीएमसी की तरफ से पेश वकील कोमल पंजाबी ने कमिश्नर द्वारा जारी पत्र को वापस लेने की मांग की, लेकिन उच्च न्यायालय ने अनुरोध अस्वीकार कर दिया। हाईकोर्ट ने बीएमसी कमिश्नर को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें उन शक्तियों का उल्लेख करने को कहा गया है, जिनके तहत कमिश्नर ने अदालत के स्टाफ को चुनाव ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने का निर्देश दिया। साथ ही पीठ ने चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग और महाराष्ट्र सरकार को भी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट अब इस मामले पर 5 जनवरी को सुनवाई करेगा। 

भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के तहत, हाई कोर्ट अधीनस्थ अदालतों, जिसमें स्टाफ भी शामिल है, पर पूरा नियंत्रण और निगरानी का अधिकार रखता है, और इसी आधार पर कोर्ट स्टाफ को चुनाव ड्यूटी से छूट देने का आदेश पारित किया गया था।


 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed