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कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला: राज्य में गुटखा-पान मसाला बनाना, बेचना-रखना और ढोना- सब पर एक साल का प्रतिबंध
Wed, 12 Aug 2026 01:58 PM IST
Pavan
एएनआई, बंगलूरू
एएनआई, बंगलूरू
Published by: Pavan
Updated Wed, 12 Aug 2026 01:58 PM IST
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कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा आयुक्त कार्यालय ने राज्य में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा व पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। आदेश के तहत ऐसे उत्पादों की किसी भी तरह की आपूर्ति और बिक्री पर रोक रहेगी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने संबंधित कारोबारियों को प्रतिबंध का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का उद्देश्य तंबाकू और निकोटीन के सेवन से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों को कम करना है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
(ये खबर अपडेट की जा रही है)
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The Office of the Commissioner of Food Safety, Karnataka, has banned the manufacture, storage, distribution, transportation, and sale of gutkha and pan masala containing tobacco and/or nicotine across the state for a period of one year, citing public health concerns. pic.twitter.com/VUIOSMUJy4
— ANI (@ANI) August 12, 2026
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