Maharashtra: पीएम मोदी ने की संजय राऊत के जल्द स्वस्थ होने की कामना; एंटीलिया बम कांड के आरोपी की जमानत खारिज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राऊत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। राऊत ने स्वास्थ्य कारणों के लिए सार्वजनिक जीवन से दो महीने का ब्रेक लेने का एलान किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर राऊत के लिए प्रार्थना की। 63 वर्षीय राऊत भाजपा-एनडीए सरकार की आलोचना के लिए जाने जाते हैं। सूत्रों के अनुसार, 2019 और 2020 में दो बार एंजियोप्लास्टी होने के कारण उन्हें आराम की सलाह दी गई है।
एंटीलिया बम कांड के आरोपी की जमानत खारिज
स्पेशल एनआईए कोर्ट ने एंटीलिया बम कांड और मनसुख हिरेन हत्याकांड के आरोपी सतीश मोथकुरी को जमानत देने से मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मोथकुरी ही वास्तविक हमलावर था, जिसने व्यवसायी मनसुख को गला घोंटकर मार डाला। कोर्ट ने टिप्पणी की कि उसकी भूमिका अन्य सह-आरोपियों से अलग और ज्यादा गंभीर है और ट्रायल में देरी के लिए भी अभियुक्त ही जिम्मेदार हैं। मोथकुरी पर हिरेन की हत्या में सक्रिय रूप से शामिल होने का आरोप है।
शरद पवार के पोते ने बनवाया ट्रंप का फर्जी आधार, मुकदमा दर्ज
महाराष्ट्र में निकाय चुनाव से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (सपी) के नेता शरद पवार के पोते और विधायक रोहित पवार मुश्किल में फंस गए हैं। रोहित के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फर्जी आधार कार्ड बनवाने का मामला बृहस्पतिवार को मुंबई के दक्षिण साइबर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। दरअसल, रोहित पवार ने हाल में खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज की मदद से ट्रंप का आधार कार्ड बनवाया है। पवार ने एफआईआर दर्ज किए जाने को हास्यास्पद बताया और कहा कि वह तो बस यह दर्शा रहे थे कि आधार कार्ड प्रणाली कितनी त्रुटिपूर्ण है। इसकी मदद से फर्जी मतदाता पहचान पत्र कैसे बनवा लिए जाते हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि उनके इस कदम में कोई जालसाजी शामिल नहीं है। सीएम देवेंद्र फडणवीस को उनसे फोन पर जानकारी लेनी चाहिए थी और मामले की जांच के आदेश देने चाहिए थे।
ठाणे: कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में बांग्लादेशी नागरिको को सुनाई आठ साल की सजा
महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक सत्र अदालत ने एक बांग्लादेशी नागरिक को दुष्कर्म के मामले में आठ साल की सजा सुनाई है। बेलापुर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पराग ए. साने ने 24 अक्तूबर को यह फैसला सुनाया, जिसकी प्रति शुक्रवार को उपलब्ध कराई गई। अदालत ने आरोपी की पत्नी और एक अन्य व्यक्ति को भारत में अवैध रूप से रहने के आरोप में पांच साल की सजा भी दी है। तीनों को अपनी सजा पूरी करने के बाद बांग्लादेश भेज दिया जाएगा।
जोशिम सोबुर मुल्ला (26 वर्षीय) पर बांग्लादेश से लाए गई दो नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने का आरोप था। एक एनजीओ से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने 2017 में दोनों पीड़िताओं को बचाया था। अदालत ने जोशिम को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत दुष्कर्म का दोषी ठहराया, लेकिन पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी नहीं माना, क्योंकि अभियोजन पक्ष दोनों पीड़िताओं की उम्र साबित नहीं कर पाया।
अदालत ने जोशिम, उसकी पत्नी मुर्शिदा और जना राबुल मुल्ला पर मानव तस्करी के आरोप भी हटा दिए। जोशिम को दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराने के अलावा, अदालत ने मुर्शिदा और जना को पासपोर्ट अधिनियम और विदेशियों से संबंधित कानूनों का उल्लंघन करने का दोषी पाया और उन्हें पांच साल की जेल की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक योगेंद्र पाटिल ने बताया कि मुकदमे के दौरान 12 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। वहीं, अदालत ने वेश्यावृत्ति के इस गिरोह से जुड़े पांच अन्य आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया, जिनमें अपहरण, मानव तस्करी और पॉक्सो के तहत दर्ज अपराध भी शामिल थे। जज ने कहा कि इन सह-आरोपियों के खिलाफ सबूत बहुत कमजोर और अविश्वसनीय थे।
किसानों की कर्ज माफी पर सीएम फडणवीस का बयान
#WATCH | Mumbai | Maharashtra CM Devendra Fadnavis says, "Our Maharashtra government stated in its manifesto that it would waive farmers' loans. We have made a decision on this today. We have formed a committee to prepare a report on how to waive loans and the criteria for doing… pic.twitter.com/eihfOZOFcE
— ANI (@ANI) October 30, 2025
हत्या के मामले में दो बरी; अदालत ने कहा- दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत
यह घटना 8 अक्टूबर, 2020 को मुंब्रा के पास साईं प्रसाद चॉल में हुई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार चूल्हे की मरम्मत की दुकान चलाने वाले गुलाम रसूल जमील हक शेख ने आरोपी गुफरान के पिता, जिनकी पास में ही एक दर्जी की दुकान थी, द्वारा किए गए बढ़ईगीरी के काम से निकलने वाली धूल पर आपत्ति जताई थी।
अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि इस झगड़े के कारण सुबह गुफरान ने शेख पर हमला कर दिया। बाद में रात लगभग 8 बजे, जब शेख के बच्चों ने आरोपियों से पूछताछ की, तो उन्होंने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया और कथित तौर पर शेख की पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई।
लेकिन अदालत ने पाया कि किसी भी स्वतंत्र गवाह ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया और मृतक की जांच करने वाले डॉक्टर ने निष्कर्ष निकाला कि उसकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई थी।
चार नाबालिग बंधुआ मजदूरों को कराया मुक्त
पुलिस अधिकारी ने बताया कि वाडा तालुका के गौरापुर निवासी छह साल के एक लड़के को एक दुकान से छुड़ाया गया, जहां उसे उसकी दादी द्वारा दुकानदार से लिए गए 1000 रुपये के कर्ज के कारण काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था।
वहीं पालघर के वडाचपाड़ा बहाडोली इलाके से 12-16 आयु वर्ग की तीन नाबालिग लड़कियों को उत्तन-भयंदर में जबरन मजदूरी से छुड़ाया गया। अधिकारी ने बताया कि दो महिलाओं ने उन्हें इस काम के लिए मजबूर किया था, जिन्होंने उनके माता-पिता को 2000 से 6000 रुपये तक दिए थे।
फ्लोरिंग शीट फैक्टरी में भीषण आग लगने से तीन मजदूर घायल
सूचना मिलते ही, अग्निशमन अभियान शुरू कर दिया गया। उन्होंने बताया कि इस घटना में तीन मजदूर मामूली रूप से घायल हुए हैं और उनका स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है।
सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण कर रहे नगर निगम अधिकारी पर हमला; मामला दर्ज
घटना गुरुवार दोपहर सांताक्रूज पूर्व के कलिना गांव में हुई। सहायक अभियंता सचिन बंदगर अपनी टीम के साथ चल रहे सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण करने गांव पहुंचे थे, तभी इलाके में एक प्री-स्कूल चलाने वाली महिला ने उनसे काम रोकने को कहा। महिला ने दावा किया कि इस वजह से उसके परिसर में लीकेज की समस्या है।
महिला ने कथित तौर पर नगर निगम टीम को धमकाया और अपने पति को बुलाया, जिन्होंने उनसे कार्य आदेश दिखाने को कहा। हालांकि, दस्तावेज दिखाने के बावजूद आरोपी ने बहस जारी रखी। अधिकारी ने बताया कि इसके बाद, चार-पांच अज्ञात व्यक्ति मौके पर पहुंचे और बंदगर और उनकी टीम पर हमला करना शुरू कर दिया। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया था, लेकिन वह थाने से भागने में सफल रहा। उन्होंने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 132 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
कांग्रेस राज्य प्रमुख हर्षवर्धन सपकाल की जासूसी का आरोप
उन्होंने आगे कहा कि पुलिसकर्मी सपकाल को पहचान नहीं पाए। लोंढे ने पूछा, "क्या यह जासूसी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या (शहर के पुलिस आयुक्त) देवेन भारती के आदेश पर की जा रही है?" वहीं राजस्व मंत्री और भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने इस आरोप को खारिज किया है।