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Punjab: पंजाब यूनिवर्सिटी की नई सीनेट की राजपत्रित अधिसूचना फिलहाल लागू नहीं, केंद्र सरकार का फैसला

न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र Updated Thu, 06 Nov 2025 09:59 AM IST
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Panjab University Gazetted Notification Union Education Ministry PU Students news and updates
पंजाब यूनिवर्सिटी - फोटो : फाइल
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केंद्र सरकार ने छात्रहित सर्वोपरि मानते हुए पंजाब विश्वविद्यालय (पीयू) के लिए एक नवंबर 2025 को जारी नई सीनेट की राजपत्रित अधिसूचना (गैजेट नोटिफिकेशन) फिलहाल होल्ड पर रख दी है। यानी हालिया जारी नई सीनेट की राजपत्रित अधिसूचना अभी लागू नहीं मानी जाएगी। सरकार ने फैसला लिया है, छात्रों के विभिन्न मुद्दों और दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए पंजाब विश्वविद्यालय के प्रशासनिक ढांचे में सुधार वाली एक और अधिसूचना जारी होने के बाद ही प्रभावी होगी। विश्वविद्यालय का कामकाज, अगले आदेश के आने यानी 31 अक्तूबर की अधिसूचना से पहले की तरह यथावत चलता रहेगा।
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भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, चंडीगढ़ स्थित, पंजाब विश्वविद्यालय (पीयू)के छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय आगे आया है। केंद्र सरकार के उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी और पीयू के छात्रसंघ अध्यक्ष समेत अन्य छात्र प्रतिनिधियों की मंगलवार को बैठक हुई थी। मंत्रालय ने पीयू के लोकतांत्रिक मूल्यों, शैक्षणिक उत्कृष्टता और संस्थागत अखंडता को बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। इसके अलावा, उसके सभी निर्णय समावेशिता, पारदर्शिता और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत होंगे। क्योंकि, छात्र विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और निर्णय लेने वाले ढांचे का मूल आधार हैं और सभी सुधार प्रक्रियाओं में उनकी आवाज पर उचित रूप से विचार किया जाएगा। केंद्र सरकार छात्रों और उनके भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है और विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करती रहेगी।
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वहीं, छात्रों ने विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों को हलफनामे पर हस्ताक्षर के बारे में बताया था। पीयू प्रशासन से हस्तक्षेप के बाद हलफनामे का आदेश वापस ले लिया है। इसके अलावा, गर्ल्स हॉस्टल की मांग के मुददे पर भी जल्द काम होगा।

सीनेट भंग नहीं की
सरकार ने पीयू सीनेट को भंग नहीं किया था। क्योंकि, पीयू की सीनेट एक साल पहले ही भंग हो चुकी थी। पीयू की सीनेट और सिडिंकेट का कार्यकाल 31 अक्तूबर 2024 को ही समाप्त हो गया था। ऐसे में भंग सीनेट को दोबारा भंग नहीं किया जा सकता था।
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