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Railway: ट्रेन में पानी खरीदते समय रहें सावधान, एक गलती बिगाड़ सकती है पूरा सफर; रेलवे ने जारी किया ये अलर्ट
डिजिटल ब्यूरो अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Rahul Kumar
Updated Tue, 02 Jun 2026 07:11 PM IST
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सार
रेलवे के अनुसार, अधिकृत स्टॉल पर मिलने वाले एक लीटर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर की कीमत 14 रुपये निर्धारित है। यदि कोई विक्रेता अधिक कीमत वसूलता है या बिना अनुमति वाले ब्रांड का पानी बेचता है, तो यात्री इसकी शिकायत रेलवे हेल्पलाइन 139 पर कर सकते हैं।
भारतीय रेलवे।
- फोटो : आईएएनएस
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विस्तार
देश के कई हिस्सों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसे में ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए पीने का पानी सबसे जरूरी जरूरत बन गया है। गर्मी बढ़ने के साथ ही ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर पैकेज्ड पानी की मांग भी तेजी से बढ़ जाती है। लेकिन इसी का फायदा उठाकर कई बार कुछ अनाधिकृत वेंडर नकली या कम गुणवत्ता वाला पानी बेचते हुए पकड़े जाते हैं। ऐसे पानी से यात्रियों को पेट संबंधी बीमारियां और संक्रमण जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
इसी को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को केवल अधिकृत पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर खरीदने की सलाह दी है। रेलवे का कहना है, सफर के दौरान पानी खरीदते समय बोतल की सील, ब्रांड और कीमत की जांच जरूर करें। केवल अधिकृत स्टॉल या अधिकृत वेंडर से ही पानी खरीदें। इससे यात्रियों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा और नकली पानी के कारोबार पर भी रोक लगेगी। पूर्वी रेलवे के मालदा मंडल ने जागरूकता अभियान चलाते हुए उन ब्रांडों की सूची जारी की है, जिन्हें रेलवे स्टेशनों के कैटरिंग यूनिट और मल्टी-पर्पज स्टॉल पर बेचने की अनुमति दी गई है। रेलवे का कहना है कि यात्री सिर्फ अधिकृत स्टॉल से ही पानी खरीदें और बोतल की सील व ब्रांड की जांच अवश्य करें।
दरअसल, गर्मियों के मौसम में रेलवे में पानी की मांग काफी बढ़ जाती है। छुट्टियों और यात्रा सीजन के दौरान बड़ी संख्या में यात्री ट्रेनों से सफर करते हैं। पानी की सबसे ज्यादा मांग जनरल और स्लीपर कोच में देखने को मिलती है। इसी वजह से इन कोचों में अनाधिकृत वेंडरों की गतिविधियां भी बढ़ जाती हैं। कई बार शिकायतें मिलती हैं कि कुछ लोग ब्रांडेड पानी के नाम पर स्थानीय स्तर पर पैक किया गया या कम गुणवत्ता वाला पानी बेचते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे वेंडर यात्रियों से निर्धारित कीमत से अधिक पैसे भी वसूलते हैं। गर्मी के दिनों में ठंडा पानी बताकर अतिरिक्त शुल्क लेने के मामले भी सामने आते रहे हैं।
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रेलवे स्टेशनों पर आईआरसीटीसी की ओर से रेल नीर समेत कई अधिकृत ब्रांडों का पानी उपलब्ध कराया जाता है। ट्रेनों में भी अधिकृत पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर बेचा जाता है। इसके बावजूद कुछ लोग अधिक मुनाफे के लिए गैर अधिकृत पानी बेचने की कोशिश करते हैं, जिससे यात्रियों के स्वास्थ्य पर खतरा पैदा हो सकता है।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार,अधिकृत स्टॉल पर मिलने वाले एक लीटर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर की कीमत 14 रुपये निर्धारित है। यदि कोई विक्रेता अधिक कीमत वसूलता है या बिना अनुमति वाले ब्रांड का पानी बेचता है, तो यात्री इसकी शिकायत रेलवे हेल्पलाइन 139 पर कर सकते हैं। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि सफर के दौरान पानी खरीदते समय सतर्क रहें। केवल अधिकृत ब्रांड और अधिकृत स्टॉल से ही पानी खरीदें। थोड़ी सी सावधानी न सिर्फ पैसे बचा सकती है, बल्कि यात्रा के दौरान स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से भी बचा सकती है।
इसी को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को केवल अधिकृत पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर खरीदने की सलाह दी है। रेलवे का कहना है, सफर के दौरान पानी खरीदते समय बोतल की सील, ब्रांड और कीमत की जांच जरूर करें। केवल अधिकृत स्टॉल या अधिकृत वेंडर से ही पानी खरीदें। इससे यात्रियों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा और नकली पानी के कारोबार पर भी रोक लगेगी। पूर्वी रेलवे के मालदा मंडल ने जागरूकता अभियान चलाते हुए उन ब्रांडों की सूची जारी की है, जिन्हें रेलवे स्टेशनों के कैटरिंग यूनिट और मल्टी-पर्पज स्टॉल पर बेचने की अनुमति दी गई है। रेलवे का कहना है कि यात्री सिर्फ अधिकृत स्टॉल से ही पानी खरीदें और बोतल की सील व ब्रांड की जांच अवश्य करें।
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दरअसल, गर्मियों के मौसम में रेलवे में पानी की मांग काफी बढ़ जाती है। छुट्टियों और यात्रा सीजन के दौरान बड़ी संख्या में यात्री ट्रेनों से सफर करते हैं। पानी की सबसे ज्यादा मांग जनरल और स्लीपर कोच में देखने को मिलती है। इसी वजह से इन कोचों में अनाधिकृत वेंडरों की गतिविधियां भी बढ़ जाती हैं। कई बार शिकायतें मिलती हैं कि कुछ लोग ब्रांडेड पानी के नाम पर स्थानीय स्तर पर पैक किया गया या कम गुणवत्ता वाला पानी बेचते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे वेंडर यात्रियों से निर्धारित कीमत से अधिक पैसे भी वसूलते हैं। गर्मी के दिनों में ठंडा पानी बताकर अतिरिक्त शुल्क लेने के मामले भी सामने आते रहे हैं।
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रेलवे स्टेशनों पर आईआरसीटीसी की ओर से रेल नीर समेत कई अधिकृत ब्रांडों का पानी उपलब्ध कराया जाता है। ट्रेनों में भी अधिकृत पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर बेचा जाता है। इसके बावजूद कुछ लोग अधिक मुनाफे के लिए गैर अधिकृत पानी बेचने की कोशिश करते हैं, जिससे यात्रियों के स्वास्थ्य पर खतरा पैदा हो सकता है।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार,अधिकृत स्टॉल पर मिलने वाले एक लीटर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर की कीमत 14 रुपये निर्धारित है। यदि कोई विक्रेता अधिक कीमत वसूलता है या बिना अनुमति वाले ब्रांड का पानी बेचता है, तो यात्री इसकी शिकायत रेलवे हेल्पलाइन 139 पर कर सकते हैं। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि सफर के दौरान पानी खरीदते समय सतर्क रहें। केवल अधिकृत ब्रांड और अधिकृत स्टॉल से ही पानी खरीदें। थोड़ी सी सावधानी न सिर्फ पैसे बचा सकती है, बल्कि यात्रा के दौरान स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से भी बचा सकती है।