सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Sunburn: HC questions Maharashtra govt's decision to permit liquor; urges for policy rethink

Bombay High Court: सनबर्न फेस्टिवल में शराब की अनुमति पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से कहा- नीति पर पुनर्विचार करें

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: पवन पांडेय Updated Fri, 19 Dec 2025 09:36 PM IST
सार

Bombay High Court On Sunburn Festival: मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की पीठ ने साफ कहा कि 40 हजार से ज्यादा लोगों की भीड़ वाले खुले स्थान पर इस तरह से शराब लाइसेंस नहीं दिए जा सकते और सरकार को इस पर गंभीरता से दोबारा विचार करना चाहिए।

विज्ञापन
Sunburn: HC questions Maharashtra govt's decision to permit liquor; urges for policy rethink
बॉम्बे हाई कोर्ट - फोटो : ANI
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई में पहली बार आयोजित हो रहे सनबर्न म्यूजिक फेस्टिवल में शराब परोसने की अनुमति को लेकर महाराष्ट्र सरकार से कड़े सवाल पूछे हैं। अदालत ने सरकार को उसकी शराब नीति पर दोबारा सोचने की सलाह दी है। मुख्य न्यायाधीश शिरी चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखाड़ की पीठ इस मामले में दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह याचिका मुंबई निवासी चिंतामणि सारंग ने दायर की है, जिसमें फेस्टिवल के दौरान शराब बिक्री और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जताई गई है।
Trending Videos


यह भी पढ़ें - Supreme Court: 'आजादी सरकार की देन नहीं, संवैधानिक अधिकार', पासपोर्ट मामले पर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक
विज्ञापन
विज्ञापन


मुंबई के सेवड़ी आयोजित की जा रही है सनबर्न फेस्टिवल
सनबर्न फेस्टिवल 19 से 21 दिसंबर तक मुंबई के सेवड़ी इलाके में, अटल सेतु के नीचे मौजूद इन्फिनिटी बे में आयोजित किया जा रहा है। यह एक ओपन-एयर कार्यक्रम है, जिसमें रोजाना दोपहर तीन बजे से रात 10 बजे तक करीब आठ घंटे संगीत कार्यक्रम होंगे। इसमें 16 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को प्रवेश की अनुमति है। इस सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता मिलिंद साठे ने अदालत को भरोसा दिलाया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस हालात संभालने में सक्षम होगी।

'हमें इलाज से पहले सावधानी बरतनी चाहिए'
हालांकि, अदालत इस दलील से संतुष्ट नहीं दिखी। पीठ ने टिप्पणी की कि अगर हजारों लोग शराब पीकर मौजूद होंगे, तो केवल 200 पुलिसकर्मियों के लिए स्थिति संभालना मुश्किल हो सकता है। अदालत ने कहा, 'हमें इलाज से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। शराब पीकर खुले में घूमना आम लोगों के लिए मना है, तो इनके लिए कानून अलग क्यों हो?' हाईकोर्ट ने फिलहाल फेस्टिवल पर रोक लगाने का कोई आदेश नहीं दिया, लेकिन जनहित याचिका को लंबित रखते हुए कहा कि वह इस मामले में आगे विस्तार से सुनवाई करेगा। अदालत ने यह भी कहा कि यह सही मौका है जब शराब लाइसेंस देने की नीति पर स्पष्ट कानून बनाया जाए।

यह भी पढ़ें - Health Ministry: नवंबर में 200 से ज्यादा दवाओं के नमूने गुणवत्ता में फेल, कहीं आपकी दवा भी तो घटिया नहीं?

कार्यक्रम के आयोजकों ने क्या दी सफाई?
वहीं, फेस्टिवल आयोजकों की ओर से पेश वकीलों ने बताया कि कार्यक्रम तय समय पर शुरू हो चुका है और उनके पास सभी जरूरी अनुमतियां हैं। आयोजकों के अनुसार, सुरक्षा के लिए 250 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे, 500 से अधिक सुरक्षा कर्मी, पुलिस और मेडिकल सुविधाएं मौके पर मौजूद हैं। अब तक करीब 31 हजार टिकट बिक चुके हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने एक समय आयोजकों से 100 करोड़ रुपये जमा कराने की बात कही, लेकिन इस संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया। अब यह मामला आगे की सुनवाई के लिए सुरक्षित रखा गया है और सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि हाईकोर्ट इस मुद्दे पर क्या दिशा-निर्देश देता है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed