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SC: 'प्रशासनिक कामकाज में आदर्श नियोक्ता के मानक का उदाहरण पेश करें', इलाहाबाद HC पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: लव गौर
Updated Fri, 19 Dec 2025 10:59 PM IST
सार
SC: 'प्रशासनिक कामकाज में आदर्श नियोक्ता के मानक का उदाहरण पेश करें', इलाहाबाद HC पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : ANI
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विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (19 दिसंबर) को कहा कि उच्च न्यायालय, संवैधानिक न्यायालय होने के नाते, जिन्हें समानता और निष्पक्षता को बनाए रखने का दायित्व सौंपा गया है, उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने प्रशासनिक कामकाज में इन सिद्धांतों को शामिल करें और एक "आदर्श नियोक्ता" के मानकों का उदाहरण प्रस्तुत करें।
सर्वोच्च न्यायालय की यह टिप्पणी इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा ऑपरेटर-सह-डेटा एंट्री सहायक और नियमित श्रेणी के क्लर्कों के पदों पर कुछ कर्मचारियों को नियमित न करने से संबंधित अपीलों पर निर्णय लेते हुए आई।
न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और विजय बिश्नोई की पीठ ने कहा कि प्रतिवादियों ने नियमितीकरण के लिए अपीलकर्ताओं के अभ्यावेदनों को खारिज करके उनके साथ गंभीर अन्याय किया है, जबकि समान स्थिति वाले कर्मचारियों को बिना किसी उचित भेदभाव के नियमितीकरण प्रदान किया गया है।
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सर्वोच्च न्यायालय की यह टिप्पणी इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा ऑपरेटर-सह-डेटा एंट्री सहायक और नियमित श्रेणी के क्लर्कों के पदों पर कुछ कर्मचारियों को नियमित न करने से संबंधित अपीलों पर निर्णय लेते हुए आई।
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न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और विजय बिश्नोई की पीठ ने कहा कि प्रतिवादियों ने नियमितीकरण के लिए अपीलकर्ताओं के अभ्यावेदनों को खारिज करके उनके साथ गंभीर अन्याय किया है, जबकि समान स्थिति वाले कर्मचारियों को बिना किसी उचित भेदभाव के नियमितीकरण प्रदान किया गया है।