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SC Updates: वांगचुक की हिरासत को चुनौती देने वाली अर्जी और उमर खालिद मामले पर आज होगी सुनवाई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शिवम गर्ग
Updated Mon, 24 Nov 2025 06:30 AM IST
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सुप्रीम कोर्ट (फाइल तस्वीर)
- फोटो : ANI
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सुप्रीम कोर्ट आज सोमवार को सोनम वांगचुक की पत्नी की अर्जी पर सुनवाई करेगा। इस याचिका में उन्होंने जलवायु कार्यकर्ता की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत को अवैध और उनके अधिकारों का उल्लंघन करने वाली मनमानी कार्रवाई बताते हुए चुनौती दी है। शीर्ष अदालत ने 29 अक्तूबर को वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंगमो की संशोधित अर्जी पर केंद्र और लद्दाख प्रशासन से जवाब मांगा था।
जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ अंगमो की याचिका पर सुनवाई करेगी। वांगचुक को 26 सितंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत हिरासत में लिया गया था। इससे दो दिन पूर्व लद्दाख को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे। इन प्रदर्शनों में केंद्र शासित प्रदेश में चार लोगों की मौत हो गई थी और 90 घायल हो गए थे। सरकार ने वांगचुक पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया था। उन्हें राजस्थान में जोधपुर की जेल में रखा गया है।
JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद मामले पर सुनवाई
जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद मामले पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार (21 नवंबर) को सुनवाई हुई थी। जिसमें अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को तय की थी। शीर्ष अदालत दिल्ली पुलिस की उन सात आरोपियों की जमानत याचिकाओं का विरोध करने वाली दलीलें सुनना जारी रखेगी, जिन्होंने जमानत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
इसस पहले शुक्रवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दलील दी थी कि आतंकवाद में शामिल बुद्धिजीवी और भी खतरनाक होते हैं।
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JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद मामले पर सुनवाई
जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद मामले पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार (21 नवंबर) को सुनवाई हुई थी। जिसमें अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को तय की थी। शीर्ष अदालत दिल्ली पुलिस की उन सात आरोपियों की जमानत याचिकाओं का विरोध करने वाली दलीलें सुनना जारी रखेगी, जिन्होंने जमानत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
इसस पहले शुक्रवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दलील दी थी कि आतंकवाद में शामिल बुद्धिजीवी और भी खतरनाक होते हैं।