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Supreme Court: राजस्थान सरकार को 'सुप्रीम' निर्देश, पुलिस थानों में लगे सभी CCTV कैमरों की मांगी जानकारी

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शुभम कुमार Updated Fri, 26 Sep 2025 04:06 PM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए राजस्थान सरकार को पुलिस थानों में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से कैमरों की संख्या, उनकी जगह और नियमित ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।

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Supreme Court directed Rajasthan government information about all CCTV cameras installed in police stations
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस थानों में लगे सीसीटीवी कैमरों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राजस्थान सरकार को अहम और सख्त निर्देश दिए है। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले में राजस्थान सरकार से राज्य के सभी पुलिस थानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की संख्या और उनकी जगह की पूरी जानकारी मांगी है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि क्या इन कैमरों की नियमित जांच (ऑडिट) की जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं।

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मामले में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश अपने संज्ञान में आए मामले में दिया, जिसमें पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी के काम न करने की शिकायत थी। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या सरकार ने इन कैमरों के कामकाज की नियमित जांच (ऑडिट) की है। यदि हां, तो उसकी पूरी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपे।

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दो हफ्ते में देने होंगे 12 सवालों के जवाब
इसके साथ ही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को 12 सवालों के जवाब दो हफ्ते में देने को कहा और अगली सुनवाई 14 अक्तूबर को तय की है। बता दें कि ये पूरा मामला एक मीडिया रिपोर्ट के बाद उठा था, जिसमें बताया गया था कि 2025 के पहले आठ महीनों में राजस्थान में पुलिस हिरासत में 11 लोग मारे गए, जिनमें से सात मामले उदयपुर डिवीजन के थे।


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