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Supreme Court: बंगाल चुनाव से पहले अधिकारियों के तबादलों पर कोर्ट की मुहर, चुनौती देने वाली याचिका खारिज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Riya Dubey
Updated Thu, 16 Apr 2026 03:09 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
- फोटो : ANI
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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के तबादले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। यह तबादले भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किए गए थे। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली शामिल थे, ने कहा कि इस मामले में उठाए गए कानूनी प्रश्न को फिलहाल खुला रखा जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश कलकत्ता हाई कोर्ट के 31 मार्च के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। हाई कोर्ट ने पहले ही जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया था, जिसमें चुनाव आयोग द्वारा किए गए तबादलों को चुनौती दी गई थी। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को होने हैं, जबकि मतगणना 4 मई को की जाएगी।
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सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश कलकत्ता हाई कोर्ट के 31 मार्च के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। हाई कोर्ट ने पहले ही जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया था, जिसमें चुनाव आयोग द्वारा किए गए तबादलों को चुनौती दी गई थी। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को होने हैं, जबकि मतगणना 4 मई को की जाएगी।
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