Supreme Court: वोडाफोन-आइडिया की याचिका पर 26 सितंबर को होगी सुनवाई, एजीआर रद्द करने की मांग


कंपनी ने 8 सितंबर को एक नई याचिका दायर कर दूरसंचार विभाग (DoT) को 3 फरवरी, 2020 के 'कटौती सत्यापन दिशानिर्देशों' के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 तक की अवधि के सभी AGR बकाया का 'व्यापक पुनर्मूल्यांकन और समाधान' करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। इस साल की शुरुआत में, भारती एयरटेल और वोडाफ़ोन आइडिया सहित दूरसंचार कंपनियों को झटका देते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 2021 के आदेश की समीक्षा करने से इनकार कर दिया था, जिसमें उनके द्वारा देय AGR बकाया की गणना में कथित गलतियों को सुधारने की उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था।
वरवर राव की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सामाजिक कार्यकर्ता और कवि पी. वरवर राव की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने जमानत की शर्तों में संशोधन की मांग की थी। राव 2018 के भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी हैं। राव ने उस शर्त को हटाने की गुहार लगाई थी, जिसके तहत उन्हें ग्रेटर मुंबई क्षेत्र से बाहर जाने के लिए ट्रायल कोर्ट से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है।
न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय विश्नोई की पीठ ने इस याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए मामला खारिज कर दिया। अदालत ने टिप्पणी की, सरकार उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखेगी या फिर वही अदालत जाए। हमें दिलचस्पी नहीं है। राव की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर ने कहा कि कार्यकर्ता को चार साल से जमानत मिली हुई है, लेकिन उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही है। उन्होंने बताया कि पहले उनकी पत्नी उनकी देखभाल करती थीं, लेकिन अब वह हैदराबाद में रहने लगी हैं। वर्तमान में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है और मुकदमे के जल्द निपटने की भी संभावना नहीं है।