Supreme Court: 'इस मामले में कोई कार्रवाई बाकी नहीं', कोर्ट ने वांगचुक की पत्नी के तरफ से दायर याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी पत्नी गीतांजलि आंग्मो की तरफ से दायर याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल, केंद्र सरकार ने 14 मार्च को वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत हिरासत को रद्द कर दिया था। इसके बाद अब दायर इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले में कोई कार्रवाई बाकी नहीं है।
इससे पहले इस मामले में कोर्ट ने केंद्र से पूछा था कि क्या वांगचुक की स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उनकी हिरासत पर पुनर्विचार किया जा सकता है। बता दें कि वांगचुक को 26 सितंबर, 2025 को गिरफ्तार किया गया था, दो दिन बाद लेह में राज्य के दर्जा और छठवें अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन में चार लोगों की मौत हो गई थी। इस प्रदर्शन में 45 से अधिक लोग घायल हुए थे, जिनमें 22 पुलिसकर्मी भी शामिल थे।