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Chhota Rajan: सुप्रीम कोर्ट ने 2001 के हत्याकांड में छोटा राजन की जमानत रद्द की; सीबीआई की अपील स्वीकारी

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Wed, 17 Sep 2025 01:02 PM IST
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सार

राजन के वकील ने तर्क दिया कि यह बिना सबूतों के मामला है, तो पीठ ने कहा, 'आपका नाम ही काफी बड़ा है।' जब राजन के वकील ने कहा कि उसे कई मामलों में बरी किया गया है, तो पीठ ने कहा कि गवाहों के सामने न आने के कारण उसे बरी किया गया। 

Supreme Court Updates: SC allows CBI's appeal, cancels bail granted to Chhota Rajan in 2001 murder case
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुंबई में होटल व्यवसायी जया शेट्टी की 2001 में हुई हत्या के मामले में गैंगस्टर छोटा राजन की जमानत रद्द कर दी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने सीबीआई की उस अपील को स्वीकार कर लिया, जिसमें एजेंसी ने पिछले साल 23 अक्तूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें राजन की आजीवन कारावास की सजा निलंबित कर उसे जमानत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजन 27 साल तक फरार रहा और उसे चार मामलों में दोषी ठहराया गया। ऐसे व्यक्ति की सजा निलंबित क्यों की जाए? 

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राजन के वकील ने तर्क दिया कि यह बिना सबूत का मामला था। उन्होंने कहा कि 71 मामलों में से सीबीआई को 47 मामलों में राजन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और जांच एजेंसी ने उन्हें बंद कर दिया। राजन के वकील ने कहा कि उसे एक अलग हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
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कोर्ट ने छोटा राजन के वकील की लगाई क्लास
सीबीआई की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि उच्च न्यायालय ने इस मामले में राजन को दी गई आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर दिया है। पीठ ने कहा, 'हम इस मामले में जमानत रद्द कर देंगे।' जब राजन के वकील ने तर्क दिया कि यह बिना सबूतों के मामला है, तो पीठ ने कहा, 'आपका नाम ही काफी बड़ा है।' जब राजन के वकील ने कहा कि उसे कई मामलों में बरी किया गया है, तो पीठ ने कहा कि गवाहों के सामने न आने के कारण उसे बरी किया गया। 

पीठ ने क्या कहा?
पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की अपील स्वीकार कर ली और उसकी जमानत रद्द कर दी। पीठ ने कहा कि राजन पहले से ही न्यायिक हिरासत में है और एक अन्य मामले में सजा काट रहा है।

2024 में सुनाई गई थी सजा
मई 2024 में एक विशेष अदालत ने होटल व्यवसायी की हत्या के मामले में राजन को दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। राजन ने दोषसिद्धि के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की। उसने यह भी मांग की कि सजा को निलंबित किया जाए और उसे अंतरिम जमानत दी जाए। 

मालिक शेट्टी की 4 मई, 2001 को होटल की पहली मंजिल पर हत्या
मध्य मुंबई के गामदेवी स्थित गोल्डन क्राउन होटल के मालिक शेट्टी की 4 मई, 2001 को होटल की पहली मंजिल पर राजन गिरोह के दो कथित सदस्यों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जांच से पता चला कि शेट्टी को छोटा राजन गिरोह के सदस्य हेमंत पुजारी से जबरन वसूली के लिए कॉल आए थे और पैसे न चुका पाने के कारण उसकी हत्या कर दी गई। राजन पहले से ही वरिष्ठ क्राइम रिपोर्टर जे डे की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।

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