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Election 2026: मतदाता सूची में नहीं है नाम या किसी और ने डाल दिया आपका वोट, जानें फिर क्या करें?

स्पेशल डेस्क, अमर उजाला Published by: Kirtivardhan Mishra Updated Wed, 29 Apr 2026 07:00 AM IST
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सार

Assembly election 2026: आज पश्चिम बंगाल में पहले चरण का और तमिलनाडु में सभी सीटों पर विधानसभा चुनाव है।। अगर आप भी यहां के मतदाता हैं तो वोट जरूर डालें। अगर किसी और ने आपका वोट डाल दिया तो आपके पास क्या विकल्प है, जानने के लिए यह खबर पढ़ें... 

West Bengal assembly election 2026 What To Do If Your Name Is Not In Voter List Or Someone Has Cast Your Vote
निर्वाचन आयोग ने जारी कर दी है मतदाता सूची।
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विस्तार

पश्चिम बंगाल में आज दूसरे चरण का मतदान है। मतदान के दिन सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को होती है, जो वोट तो डालना चाहते हैं, लेकिन मतदाता सूची में उनका नाम नहीं होता। कई मामले ऐसे भी सामने आते हैं, जब मतदाता के वोट डालने से पहले ही उसके नाम से कोई और मतदान करके चला जाता है। हम आपको बताएंगे कि ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं?

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अगर मतदाता सूची में नाम नहीं तो क्या डाल सकेंगे वोट?

नहीं, अगर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो आप किसी भी दशा में वोट नहीं डाल सकते हैं। चुनाव आयोग के नियम के अनुसार, किसी भी ऐसे शख्स को वोट डालने की अनुमति नहीं है, जिसका नाम मतदाता सूची में नहीं है। अगर ऐसे लोग जबरदस्ती वोट डालने की कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। 

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किसी और ने वोट डाल दिया तो क्या करें? 

चुनाव आयोग के नियम में टेंडर वोट का प्रावधान है। इस नियम के तहत मतदान केंद्र पर पहुंचने पर अगर आपको ये पता चलता है कि आपका वोट पहले ही किसी ने डाल दिया है तो आप टेंडर वोट के जरिए उसे चुनौती दे सकते हैं। ऐसे परिस्थिति में आपको मतदान केंद्र पर मौजूद पीठासीन अधिकारी से शिकायत करनी होगी। पीठासीन अधिकारी आपसे जुड़े दस्तावेजों की पूरी जांच करेगा। यह जांच की जाएगी कि आपने जो दावा किया है क्या वह सही है? अगर आपका दावा सही निकलता है तो बैलेट पेपर के जरिए पीठासीन अधिकारी आपका टेंडर वोट डलवा सकता है। अगर आपका दावा गलत निकलता है तो फर्जीवाड़े के आरोप में आपको पुलिस के हवाले किया जा सकता है।

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