सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Srinagar News ›   Assets of accused lodged in Tihar in terror-link case attached

आतंक फंडिंग नेटवर्क पर प्रहार: तिहाड़ में बंद आरोपी को बड़ा झटका, बारामुला में आरोपी की संपत्ति कुर्क

अमर उजाला, नेटवर्क श्रीनगर Published by: Nikita Gupta Updated Wed, 17 Jun 2026 08:37 PM IST
विज्ञापन
सार

एनआईए ने आतंकवाद और अवैध हथियार नेटवर्क से जुड़े 2020 के मामले में तिहाड़ जेल में बंद आरोपी शाहीन अहमद लोन की बारामुला स्थित दो भूखंडों को कुर्क कर दिया है।

Assets of accused lodged in Tihar in terror-link case attached
NIA - फोटो : सांकेतिक तस्वीर
विज्ञापन

विस्तार

 वर्ष 2020 के चर्चित डीएसपी देविंदर सिंह और हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी गठजोड़ मामले में एनआईए ने बारामुला में आरोपी शाहीन अहमद लोन की जमीन कुर्क की है। यह कार्रवाई आतंकियों को अवैध हथियार और फंड मुहैया कराने वाले नेटवर्क को ध्वस्त करने के तहत की गई है। 

शाहीन तिहाड़ जेल में बंद है।आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, बारामुला के कानिस्पोरा में शाहीन के दो भूखंडों की कुर्की की गई है। इनमें से एक भूखंड 7.5 मरले और दूसरा 6 मरले का है। शाहीन साल 2020 में एनआईए की ओर से दर्ज आतंकी मामले में मुख्य आरोपियों में से एक है। अधिकारियों ने बताया कि ये जब्ती जम्मू स्थित विशेष एनआईए अदालत से 30 अप्रैल 2026 को जारी आदेश के बाद की गई है। ये संपत्ति गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 33 (1) के तहत की गई है।

इस हाई-प्रोफाइल जांच का मुख्य उद्देश्य भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों की गहरी साजिश का पर्दाफाश करना है। यह मामला उस समय काफी चर्चा में आया था जब पूर्व डीएसपी देविंदर सिंह को हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed