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Srinagar News: 55.11 लाख के प्रॉपर्टी स्कैम में चार्जशीट दाखिल
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- आरोपी ने गिरवी रखे मकान को पेमेंट लेने के बाद कई लोगों को बेचा : ईओडब्ल्यू
अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने मंगलवार को श्रीनगर के एक निवासी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इस व्यक्ति पर प्रॉपर्टी डील में एक खरीदार से 55.11 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है।
अधिकारियों ने बताया कि आरोपी ने कथित तौर पर एक ही गिरवी रखे हुए मकान को पेमेंट लेने के बाद कई अलग-अलग लोगों को बेच दिया। इसके चलते मामले की विस्तृत जांच की गई और आईपीसी की धारा 420 के तहत कार्रवाई की गई। प्रवक्ता ने बताया कि यह चार्जशीट मेहराज-उद-दीन डार के खिलाफ है जो आलमडार कॉलोनी रावलपोरा (वर्तमान पता: टेंगपोरा, बटमालू) का निवासी है। यह चार्जशीट श्रीनगर के सिटी जज की अदालत में पेश की गई।
उन्होंने बताया कि यह मामला एक लिखित शिकायत से शुरू हुआ जिसमें आरोप लगाया गया था कि संबंधित व्यक्ति एक आदतन अपराधी है। वह भोले-भाले लोगों को ठगने के लिए एक सोची-समझी रणनीति का इस्तेमाल करता है। शिकायत में बताया गया था कि पेमेंट लेने के बाद आरोपी ने जान-बूझकर अपने वादे पूरे नहीं किए। साथ ही कानूनी कार्रवाई और रिकवरी की प्रक्रिया से बचने की कोशिश में उसने हासिल की गई प्रॉपर्टी को अपनी पत्नी के नाम पर रजिस्टर करवा दिया।
प्रवक्ता ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद ईओडब्ल्यू ने जांच शुरू की। पहली नजर में यह साबित हो गया कि आरोपी ने एक मकान बेचने का झांसा देकर शिकायतकर्ता से 55.11 लाख रुपये की धोखाधड़ी की। पेमेंट लेने के बावजूद आरोपी ने वही प्रॉपर्टी किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दी। जांच में यह भी पता चला कि वह प्रॉपर्टी पहले से ही जम्मू-कश्मीर बैंक की बागात श्रीनगर स्थित ब्रांच में गिरवी रखी हुई थी। हालांकि शिकायतकर्ता ने उस प्रॉपर्टी से संबंधित बकाया हाउसिंग लोन भी चुकाया था।
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अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने मंगलवार को श्रीनगर के एक निवासी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इस व्यक्ति पर प्रॉपर्टी डील में एक खरीदार से 55.11 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है।
अधिकारियों ने बताया कि आरोपी ने कथित तौर पर एक ही गिरवी रखे हुए मकान को पेमेंट लेने के बाद कई अलग-अलग लोगों को बेच दिया। इसके चलते मामले की विस्तृत जांच की गई और आईपीसी की धारा 420 के तहत कार्रवाई की गई। प्रवक्ता ने बताया कि यह चार्जशीट मेहराज-उद-दीन डार के खिलाफ है जो आलमडार कॉलोनी रावलपोरा (वर्तमान पता: टेंगपोरा, बटमालू) का निवासी है। यह चार्जशीट श्रीनगर के सिटी जज की अदालत में पेश की गई।
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उन्होंने बताया कि यह मामला एक लिखित शिकायत से शुरू हुआ जिसमें आरोप लगाया गया था कि संबंधित व्यक्ति एक आदतन अपराधी है। वह भोले-भाले लोगों को ठगने के लिए एक सोची-समझी रणनीति का इस्तेमाल करता है। शिकायत में बताया गया था कि पेमेंट लेने के बाद आरोपी ने जान-बूझकर अपने वादे पूरे नहीं किए। साथ ही कानूनी कार्रवाई और रिकवरी की प्रक्रिया से बचने की कोशिश में उसने हासिल की गई प्रॉपर्टी को अपनी पत्नी के नाम पर रजिस्टर करवा दिया।
प्रवक्ता ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद ईओडब्ल्यू ने जांच शुरू की। पहली नजर में यह साबित हो गया कि आरोपी ने एक मकान बेचने का झांसा देकर शिकायतकर्ता से 55.11 लाख रुपये की धोखाधड़ी की। पेमेंट लेने के बावजूद आरोपी ने वही प्रॉपर्टी किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दी। जांच में यह भी पता चला कि वह प्रॉपर्टी पहले से ही जम्मू-कश्मीर बैंक की बागात श्रीनगर स्थित ब्रांच में गिरवी रखी हुई थी। हालांकि शिकायतकर्ता ने उस प्रॉपर्टी से संबंधित बकाया हाउसिंग लोन भी चुकाया था।