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Srinagar News: रविवार को टंगमर्ग से गुलमर्ग नहीं जाएंगे निर्माण सामग्री के वाहन
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जीडीए ने गुलमर्ग में सामान लाने-ले जाने पर एडवाइजरी जारी की
संवाद न्यूज एजेंसी
बारामुला। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीडीए) ने गुलमर्ग के अधिकार क्षेत्र के भीतर निर्माण सामग्री और अन्य सामानों के परिवहन को नियंत्रित करने के लिए मंगलवार को एक विस्तृत एडवाइजरी जारी की है। इसके मुताबिक रविवार को निर्माण सामग्री के वाहन टंगमर्ग से गुलमर्ग नहीं जाएंगे।
ऐसा पर्यावरण संबंधी चिंताओं और क्षेत्र के नियोजित विकास को बनाए रखने की आवश्यकता को देखते हुए किया गया है। मास्टर प्लान गुलमर्ग 2032 के अनुरूप जारी की गई इस एडवाइजरी के अनुसार टंगमर्ग से आगे निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही को सख्ती से नियंत्रित किया जाएगा। वाहनों को केवल सक्षम अधिकारी से पहले से लिखित अनुमति मिलने पर ही प्रवेश की अनुमति होगी। वह भी केवल सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे के बीच। अथॉरिटी ने रविवार को टंगमर्ग से आगे सभी प्रकार की सामग्री के परिवहन के लिए पूरी तरह से छुट्टी का दिन (बंद) घोषित कर दिया है जिसमें कोई अपवाद नहीं होगा।
जीडीए ने सभी काम करने वाली एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे अनुमति प्राप्त सामग्री का सही उपयोग सुनिश्चित करें। साथ ही चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार का दुरुपयोग, गलत इस्तेमाल या बिना अनुमति के भंडारण करने पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसमें ब्लैकलिस्ट करना और वसूली की कार्रवाई शामिल है। बिना वैध अनुमति के या निर्धारित प्रतिबंधित समय के दौरान सामान का परिवहन करना सख्त मना है। नियम तोड़ने वालों के वाहन जब्त कर लिए जाएंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गुलमर्ग के भीतर निजी या यात्री वाहनों में किसी भी प्रकार की सामग्री ले जाने पर भी रोक लगाई गई है।
बुलडोजर और खोदाई करने वाली भारी मशीनों की आवाजाही के लिए जीडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से पहले से मंजूरी लेना जरूरी होगा। बिना अनुमति के प्रवेश करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी अनुमतियां किसी दूसरे को हस्तांतरित नहीं की जा सकेंगी। वे एक निश्चित समय-सीमा के लिए वैध होंगी और एक विशिष्ट मार्ग के लिए ही मान्य होंगी। नियमों से किसी भी प्रकार का विचलन होने पर अनुमति तत्काल रद्द कर दी जाएगी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जीरो-टॉलरेंस नीति, बार-बार गलती की तो किया जाएगा ब्लैकलिस्ट
अथॉरिटी ने चेतावनी दी है कि खराब मौसम, भारी संख्या में पर्यटकों के आने या प्रशासनिक आपात स्थितियों के मामले में ऐसे वाहनों की आवाजाही पर बिना किसी पूर्व सूचना के रोक लगाई जा सकती है। जीडीए ने नियमों के उल्लंघन के प्रति जीरो-टॉलरेंस नीति पर जोर दिया और कहा कि किसी भी एजेंसी या ठेकेदार की ओर से बार-बार की गई गलतियों के परिणामस्वरूप उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा ।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बारामुला। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीडीए) ने गुलमर्ग के अधिकार क्षेत्र के भीतर निर्माण सामग्री और अन्य सामानों के परिवहन को नियंत्रित करने के लिए मंगलवार को एक विस्तृत एडवाइजरी जारी की है। इसके मुताबिक रविवार को निर्माण सामग्री के वाहन टंगमर्ग से गुलमर्ग नहीं जाएंगे।
ऐसा पर्यावरण संबंधी चिंताओं और क्षेत्र के नियोजित विकास को बनाए रखने की आवश्यकता को देखते हुए किया गया है। मास्टर प्लान गुलमर्ग 2032 के अनुरूप जारी की गई इस एडवाइजरी के अनुसार टंगमर्ग से आगे निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही को सख्ती से नियंत्रित किया जाएगा। वाहनों को केवल सक्षम अधिकारी से पहले से लिखित अनुमति मिलने पर ही प्रवेश की अनुमति होगी। वह भी केवल सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे के बीच। अथॉरिटी ने रविवार को टंगमर्ग से आगे सभी प्रकार की सामग्री के परिवहन के लिए पूरी तरह से छुट्टी का दिन (बंद) घोषित कर दिया है जिसमें कोई अपवाद नहीं होगा।
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जीडीए ने सभी काम करने वाली एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे अनुमति प्राप्त सामग्री का सही उपयोग सुनिश्चित करें। साथ ही चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार का दुरुपयोग, गलत इस्तेमाल या बिना अनुमति के भंडारण करने पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसमें ब्लैकलिस्ट करना और वसूली की कार्रवाई शामिल है। बिना वैध अनुमति के या निर्धारित प्रतिबंधित समय के दौरान सामान का परिवहन करना सख्त मना है। नियम तोड़ने वालों के वाहन जब्त कर लिए जाएंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गुलमर्ग के भीतर निजी या यात्री वाहनों में किसी भी प्रकार की सामग्री ले जाने पर भी रोक लगाई गई है।
बुलडोजर और खोदाई करने वाली भारी मशीनों की आवाजाही के लिए जीडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से पहले से मंजूरी लेना जरूरी होगा। बिना अनुमति के प्रवेश करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी अनुमतियां किसी दूसरे को हस्तांतरित नहीं की जा सकेंगी। वे एक निश्चित समय-सीमा के लिए वैध होंगी और एक विशिष्ट मार्ग के लिए ही मान्य होंगी। नियमों से किसी भी प्रकार का विचलन होने पर अनुमति तत्काल रद्द कर दी जाएगी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जीरो-टॉलरेंस नीति, बार-बार गलती की तो किया जाएगा ब्लैकलिस्ट
अथॉरिटी ने चेतावनी दी है कि खराब मौसम, भारी संख्या में पर्यटकों के आने या प्रशासनिक आपात स्थितियों के मामले में ऐसे वाहनों की आवाजाही पर बिना किसी पूर्व सूचना के रोक लगाई जा सकती है। जीडीए ने नियमों के उल्लंघन के प्रति जीरो-टॉलरेंस नीति पर जोर दिया और कहा कि किसी भी एजेंसी या ठेकेदार की ओर से बार-बार की गई गलतियों के परिणामस्वरूप उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा ।