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Jammu News: स्पा सेंटर संचालकों को दस दिन की मोहलत, नियम तोड़ने पर कार्रवाई
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- जिला प्रशासन ने जारी किया निर्देश, तत्काल प्रभाव से लागू, आठ सप्ताह तक रहेगा प्रभावी
- 30 दिनों तक सुरक्षित रखनी होगी सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग
- क्रॉस जेंडर मसाज पर प्रतिबंधित, सुबह आठ बजे से रात नौ बजे तक होगा संचालन
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। स्पा व मसाज सेंटरों में जिस्मफरोशी, अवैध व अनैतिक गतिविधियों की बढ़ती शिकायतों पर जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। जिले में संचालित सभी स्पा और मसाज सेंटर संचालकों को 10 दिनों के भीतर संबंधित थाने में शपथपत्र जमा कर यह प्रमाणित करना होगा कि वे तय मानकों और समय सीमा का पालन कर रहे हैं। आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी किया गया है जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और आठ सप्ताह तक प्रभावी रहेगा।
नए नियमों के तहत हर स्पा सेंटर में प्रवेशद्वार, रिसेप्शन और सामान्य क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखनी होगी। सेंटर में किसी भी कमरे में अंदर से कुंडी या लॉक नहीं होना चाहिए। संचालन का समय सुबह आठ से रात नौ बजे तक निर्धारित किया गया है। सेंटर में क्रॉस जेंडर मसाज पर प्रतिबंधित है। पुरुष ग्राहकों के लिए पुरुष और महिला ग्राहकों को महिला थेरेपिस्ट ही सेवाएं देंगी। कोई भी महिला कर्मचारी स्पा सेंटर में रात के समय ठहर नहीं सकती है। परिसर में शराब व अन्य नशीले पदार्थों के सेवन की अनुमति नहीं होगी। सभी ग्राहकों के पहचानपत्र का रिकॉर्ड रखना होगा और मालिक, प्रबंधक व कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन भी अनिवार्य होगा। सेंटर में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। रिसेप्शन पर साइट प्लान, कर्मचारियों का विवरण और बिस्तरों की जानकारी प्रदर्शित करनी होगी। आदेश के माध्यम से जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले सेंटरों को सील या फिर बंद किया जाएगा। इनके मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। एसएसपी जम्मू को नियमों का पालन करवाने के लिए कहा गया है।
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पुलिस ने जिला प्रशासन से
नियम बनाने की मांग की थी
जम्मू पुलिस ने जिला प्रशासन से स्पा व मसाज सेंटरों के संचालन को लेकर नियम बनाने की मांग की थी इसके बाद प्रशासन ने स्पा सेंटर संचालन को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं। एसएसपी जम्मू जोगिंद्र सिंह के अनुसार जिले में 50 से 60 स्पा व मसाज सेंटर हैं। अनैतिक गतिविधियों की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाती है। बात दें कि दिसंबर 2025 में छन्नी हिम्मत में एक स्पा सेंटर से विदेशी महिला को गिरफ्तार किया था। बीते सोमवार भी नरवाल में एक स्पा सेंटर से दो युवतियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
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- क्रॉस जेंडर मसाज पर प्रतिबंधित, सुबह आठ बजे से रात नौ बजे तक होगा संचालन
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। स्पा व मसाज सेंटरों में जिस्मफरोशी, अवैध व अनैतिक गतिविधियों की बढ़ती शिकायतों पर जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। जिले में संचालित सभी स्पा और मसाज सेंटर संचालकों को 10 दिनों के भीतर संबंधित थाने में शपथपत्र जमा कर यह प्रमाणित करना होगा कि वे तय मानकों और समय सीमा का पालन कर रहे हैं। आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी किया गया है जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और आठ सप्ताह तक प्रभावी रहेगा।
नए नियमों के तहत हर स्पा सेंटर में प्रवेशद्वार, रिसेप्शन और सामान्य क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखनी होगी। सेंटर में किसी भी कमरे में अंदर से कुंडी या लॉक नहीं होना चाहिए। संचालन का समय सुबह आठ से रात नौ बजे तक निर्धारित किया गया है। सेंटर में क्रॉस जेंडर मसाज पर प्रतिबंधित है। पुरुष ग्राहकों के लिए पुरुष और महिला ग्राहकों को महिला थेरेपिस्ट ही सेवाएं देंगी। कोई भी महिला कर्मचारी स्पा सेंटर में रात के समय ठहर नहीं सकती है। परिसर में शराब व अन्य नशीले पदार्थों के सेवन की अनुमति नहीं होगी। सभी ग्राहकों के पहचानपत्र का रिकॉर्ड रखना होगा और मालिक, प्रबंधक व कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन भी अनिवार्य होगा। सेंटर में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। रिसेप्शन पर साइट प्लान, कर्मचारियों का विवरण और बिस्तरों की जानकारी प्रदर्शित करनी होगी। आदेश के माध्यम से जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले सेंटरों को सील या फिर बंद किया जाएगा। इनके मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। एसएसपी जम्मू को नियमों का पालन करवाने के लिए कहा गया है।
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पुलिस ने जिला प्रशासन से
नियम बनाने की मांग की थी
जम्मू पुलिस ने जिला प्रशासन से स्पा व मसाज सेंटरों के संचालन को लेकर नियम बनाने की मांग की थी इसके बाद प्रशासन ने स्पा सेंटर संचालन को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं। एसएसपी जम्मू जोगिंद्र सिंह के अनुसार जिले में 50 से 60 स्पा व मसाज सेंटर हैं। अनैतिक गतिविधियों की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाती है। बात दें कि दिसंबर 2025 में छन्नी हिम्मत में एक स्पा सेंटर से विदेशी महिला को गिरफ्तार किया था। बीते सोमवार भी नरवाल में एक स्पा सेंटर से दो युवतियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।