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Jammu News: रिश्वत मामले में सहायक अभियंता निलंबित, अब मिलेगा आधा वेतन
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-पीडब्ल्यूडी ने जारी किए आदेश, 16 जुलाई से लागू होगी निलंबन की अवधि
-पीएमजीएसवाई की सड़क निर्माण के दौरान 10,00000 का मुआवजा दिलाने के एवज में मांगी थी रिश्वत
-सीबीआई ने 30,000 रुपये लेते रंगेहाथ किया था गिरफ्तार
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। घर का मुआवजा दिलाने के एवज में रिश्वत लेने वाले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सहायक अभियंता को पीडब्ल्यूडी ने निलंबित कर दिया है। सहायक अभियंता को अब आधे वेतन पर काम करना होगा। पीडब्ल्यूडी ने विभागीय जांच पूरी होने के बाद यह फैसला लिया है। निलंबन के बाद जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा विनियम 1956 के अनुच्छेद 108-ए के अनुसार उनका महंगाई भत्ता भी 50% रहेगा।
इस बारे में अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल कुमार सिंह ने आदेश जारी किए हैं। आरोपी सहायक अभियंता को 30,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया था। आरोपी की पहचान लियाकत शेख गोजर के रूप में हुई है। आरोपी पीएमजीएसवाई के थथरी डिवीजन में तैनात था। यहां पीएमजीएसवाई की सड़क के निर्माण के दौरान एक व्यक्ति का घर चपेट में आ गया था। पीड़ित को 10,00000 रुपये मुआवजा दिलवाने के एवज में सहायक अभियंता ने 50,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। पीड़ित परिवार 30,000 रुपये देने को तैयार हो गया था और जिस समय यह रिश्वत दी जा रही थी, सीबीआई ने आरोपी को रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई बीते 16 जुलाई को हुई थी।
इसके बाद मामले पर पीडब्ल्यूडी ने विभागीय जांच बैठाई थी। करीब एक माह तक चली जांच के बाद अब सहायक अभियंता को निलंबित करने का फैसला लिया गया है। विभाग के आदेश में कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1956 के नियम 31 के अनुसार पीएमजीएसवाई डिवीजन थथरी के सहायक अभियंता इंजीनियर लियाकत जावेद शेख गोजर को सीबीआई एसीबी जम्मू की गिरफ्तारी की तारीख 16 जुलाई से निलंबित माना जाएगा। निलंबन की अवधि के दौरान वे अधीक्षण अभियंता पीडब्ल्यूडी सर्कल डोडा-किश्तवाड़ के कार्यालय में रहेंगे।
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-पीएमजीएसवाई की सड़क निर्माण के दौरान 10,00000 का मुआवजा दिलाने के एवज में मांगी थी रिश्वत
-सीबीआई ने 30,000 रुपये लेते रंगेहाथ किया था गिरफ्तार
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। घर का मुआवजा दिलाने के एवज में रिश्वत लेने वाले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सहायक अभियंता को पीडब्ल्यूडी ने निलंबित कर दिया है। सहायक अभियंता को अब आधे वेतन पर काम करना होगा। पीडब्ल्यूडी ने विभागीय जांच पूरी होने के बाद यह फैसला लिया है। निलंबन के बाद जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा विनियम 1956 के अनुच्छेद 108-ए के अनुसार उनका महंगाई भत्ता भी 50% रहेगा।
इस बारे में अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल कुमार सिंह ने आदेश जारी किए हैं। आरोपी सहायक अभियंता को 30,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया था। आरोपी की पहचान लियाकत शेख गोजर के रूप में हुई है। आरोपी पीएमजीएसवाई के थथरी डिवीजन में तैनात था। यहां पीएमजीएसवाई की सड़क के निर्माण के दौरान एक व्यक्ति का घर चपेट में आ गया था। पीड़ित को 10,00000 रुपये मुआवजा दिलवाने के एवज में सहायक अभियंता ने 50,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। पीड़ित परिवार 30,000 रुपये देने को तैयार हो गया था और जिस समय यह रिश्वत दी जा रही थी, सीबीआई ने आरोपी को रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई बीते 16 जुलाई को हुई थी।
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इसके बाद मामले पर पीडब्ल्यूडी ने विभागीय जांच बैठाई थी। करीब एक माह तक चली जांच के बाद अब सहायक अभियंता को निलंबित करने का फैसला लिया गया है। विभाग के आदेश में कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1956 के नियम 31 के अनुसार पीएमजीएसवाई डिवीजन थथरी के सहायक अभियंता इंजीनियर लियाकत जावेद शेख गोजर को सीबीआई एसीबी जम्मू की गिरफ्तारी की तारीख 16 जुलाई से निलंबित माना जाएगा। निलंबन की अवधि के दौरान वे अधीक्षण अभियंता पीडब्ल्यूडी सर्कल डोडा-किश्तवाड़ के कार्यालय में रहेंगे।
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