फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   court news

दुर्घटना भर से आपराधिक लापरवाही साबित नहीं होती : हाईकोर्ट

विज्ञापन
court news
नाबालिग की मौत से जुड़े 26 साल पुराने मामले में ड्राइवर को बरी करने का फैसला बरकरार
विज्ञापन


जम्मू। जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने एक नाबालिग बच्चे की मौत से जुड़े 26 साल पुराने मामले में एक मिनी-बस ड्राइवर को बरी करने का फैसला बरकरार रखा। कहा कि सिर्फ सड़क दुघर्टना भर से आपराधिक लापरवाही साबित नहीं होती।


हाईकोर्ट के जस्टिस एमए चौधरी ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की ओर से रवि कुमार को बरी करने के खिलाफ दायर अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि एक्सीडेंट तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से हुआ था अभियोजन ये साबित करने में नाकाम रहा। इससे पहले बरी किए जाने को चुनौती देते हुए सरकारी वकील ने दलील दी कि अभियोजन ने आरोपों को साबित करने के लिए काफी मौखिक और डॉक्यूमेंट्री सबूत पेश किए थे। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के सबूतों की उचित जांच करने का हवाला देते हुए उसकी ओर से लगाई गई सजा और दोषसिद्धि को बहाल करने की मांग की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed