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Jammu News: हेरोइन बरामदगी के मामले में आरोपी को जमानत
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संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। जिला अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने हेरोइन बरामदगी के एक मामले में आरोपी को जमानत दे दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरविंद शर्मा की अदालत ने पुलिस थाना रामगढ़ में दर्ज एफआईआर के तहत आरोपी अनिल कुमार निवासी सिंबलवाली, विजयपुर की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उसे सशर्त रिहा करने के आदेश दिए।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सात फरवरी को पुलिस को सूचना मिली थी कि अनिल कुमार तारापुर से गुड़वाल की ओर पैदल आ रहा है। उसके पास नशीला पदार्थ है जिसे वह स्थानीय युवाओं को बेचने की फिराक में था। सूचना के आधार पर पुलिस ने तलाशी ली तो आरोपी की जेब से पॉलीथिन बरामद हुआ। पॉलीथिन में 8.59 ग्राम हेराेइन बरामद की गई। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि बरामद नशीले पदार्थ की एफएसएल रिपोर्ट अभी लंबित है और बरामद मात्रा वाणिज्यिक मात्रा से काफी कम है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके व जमानती बांड पर जमानत देने का आदेश दिया। साथ ही आरोपी को साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करने और हर सुनवाई पर अदालत में उपस्थित होने के निर्देश दिए।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार सात फरवरी को पुलिस को सूचना मिली थी कि अनिल कुमार तारापुर से गुड़वाल की ओर पैदल आ रहा है। उसके पास नशीला पदार्थ है जिसे वह स्थानीय युवाओं को बेचने की फिराक में था। सूचना के आधार पर पुलिस ने तलाशी ली तो आरोपी की जेब से पॉलीथिन बरामद हुआ। पॉलीथिन में 8.59 ग्राम हेराेइन बरामद की गई। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि बरामद नशीले पदार्थ की एफएसएल रिपोर्ट अभी लंबित है और बरामद मात्रा वाणिज्यिक मात्रा से काफी कम है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके व जमानती बांड पर जमानत देने का आदेश दिया। साथ ही आरोपी को साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करने और हर सुनवाई पर अदालत में उपस्थित होने के निर्देश दिए।
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