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Jammu kashmir Election:जम्मू-कश्मीर में इस साल चुनाव के आसार खत्म, मतदाता सूची प्रकाशन का बढ़ाया गया समय
Wed, 10 Aug 2022 11:26 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Wed, 10 Aug 2022 11:26 AM IST
सार
Jammu kashmir News : मतदाता सूची को अंतिम रूप देने की अवधि एक महीने बढ़ा दी गई है यानी अब सूची 30 अक्तूबर के बजाय 25 नवंबर को प्रकाशित होगा। इसके बाद एक महीने में चुनाव करा पाना संभव नहीं होगा। तीन साल बाद नए मतदाता सूची बनाने का काम भी 15 दिन बढ़ा दिया गया है।
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विस्तार
जम्मू-कश्मीर में इस साल चुनाव के आसार लगभग खत्म हो गए हैं। कारण मतदाता सूची को अंतिम रूप देने की अवधि एक महीने बढ़ा दी गई है यानी अब सूची 30 अक्तूबर के बजाय 25 नवंबर को प्रकाशित होगा। इसके बाद एक महीने में चुनाव करा पाना संभव नहीं होगा।
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तीन साल बाद नए मतदाता सूची बनाने का काम भी 15 दिन बढ़ा दिया गया है। पहले एक सितंबर से 18 साल की आयु पूरी करने वाले युवाओं को मतदाता बनने का मौका मिल रहा था, लेकिन अब इसे 15 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) कार्यालय की ओर से मंगलवार देर रात इसकी अधिसूचना जारी की गई।
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आदेश के अनुसार एक अक्तूबर 2022 को या इससे पहले 18 साल की आयु पूरी करने वालों को मतदाता बनने का मौका मिलेगा। परिसीमन और कोरोना की वजह से तीन साल से जम्मू-कश्मीर में नए मतदाता बनने का काम बंद था। सीईओ कार्यालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 15 सितंबर को प्रस्तावित मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। इसी दिन से नए मतदाता बनने का काम शुरू हो जाएगा। 15 से 25 अक्तूबर तक दावे और आपत्तियां दाखिल की जा सकेंगी।
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दावे और आपत्तियों के लिए नियमानुसार एक महीने का समय होता है, लेकिन इसमें भी 10 दिन का समय बढ़ाया गया है। यानी अब आपत्तियों के लिए 40 दिन का समय होगा। इनका निस्तारण 10 नवंबर तक होगा। इसके बाद 25 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।
मतदाता बनने के लिए कागजी खानापूर्ति की जटिलताएं खत्म
सीईओ कार्यालय की ओर से युवाओं को मतदाता बनने के लिए कई प्रकार की सहूलियतें भी दी गई हैं। कागजी खानापूर्ति की जटिलताओं को कम किया गया है। एक ही फार्म 8 से सभी प्रकार के सुधार हो जाएंगे। जैसे यदि कोई अपने वोट किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट करना चाहता हो तो वह इसी एक फार्म से कर सकता है। पहले उसे एक से अधिक फार्म का प्रयोग करना पड़ता था।
संयुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि फार्म छह अब केवल नए मतदाताओं के लिए होगा। पहले यह फार्म नए मतदाताओं के पंजीकरण के साथ ही एक विधानसभा क्षेत्र से दूसरे विधानसभा क्षेत्र में नाम शिफ्ट करने के लिए भी होता था। फार्म आठ ए को खत्म कर दिया गया है जिसका इस्तेमाल एक ही विधानसभा क्षेत्र में शिफ्टिंग के लिए किया जाता था।
राजनीतिक पार्टियों के बूथ एजेंटों को फार्म जमा करने की छूट
मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट को एक दिन में अधिकतम 10 फार्म जमा करने की छूट होगी। यह व्यवस्था राजनीतिक पार्टियों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई है। यदि कोई बूथ लेवल एजेंट आपत्तियां दाखिल करने की निर्धारित तिथि में 30 फार्म जमा करता है तो उसका सत्यापन होगा।